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दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि

  • 17 Jan 2020
  • 4 min read

प्रीलिम्स के लिये:

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

मेन्स के लिये:

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (The Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने दूरसंचार कंपनियों को ग्राहकों के आरक्षित राशि तथा अतिरिक्त शुल्क जैसे बिना दावे वाले धन (Unclaimed Money) को ‘दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि’ ( Telecommunication Consumers Education and Protection Fund- TCEPF) में जमा कराने का आदेश दिया है।

मुख्य बिंदु:

  • TRAI के अनुसार, ग्राहकों की बिना दावे वाली ऐसी राशि जिसे लौटाने में दूरसंचार कंपनियाँ असमर्थ हैं, को जमा कराने को लेकर कंपनियों के बीच स्पष्टता की आवश्यकता है।
  • ऐसी किसी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिये इससे जुड़े नियमों में संशोधन की आवश्यकता है।

बिना दावे वाली राशि:

(Unclaimed Money)

वर्तमान में ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की बिलिंग के ऑडिट के बाद अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो भी राशि बचती है उसे ग्राहकों को वापस कर दिया जाता है। हालाँकि एक निश्चित समय-सीमा और प्रयासों के बावजूद नियमानुसार यदि कोई कंपनी यह राशि ग्राहक को लौटा नहीं पाती है तो इसे बिना दावे वाला धन मान लिया जाता है।

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007:

  • TRAI ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 अधिनियमित किया था।
  • इस विनियम को वर्ष 2013 में संशोधित भी किया गया था।
  • विनियम के निबंधनों के अनुसार ‘दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि’ नामक एक निधि सृजित की गई है।
  • इस निधि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग एक समिति की सिफारिश के आधार पर दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को जागरूक करने से संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये किया जाता है।
  • यह विनियम सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं के बिना दावे वाले धन को जमा करने, TCEPF के रखरखाव तथा अन्य संबंधित पहलूओं से संबंधित बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है।

क्या होंगे संशोधन के लाभ?

  • इस संशोधन के द्वारा सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं का कोई भी बिना दावे वाला धन जैसे- अतिरिक्त शुल्क, सुरक्षा जमा, असफल गतिविधियों के लिये योजना शुल्क (Plan Charges of Failed Activations) या उपभोक्ता से संबंधित किसी भी ऐसी राशि को TCEPF में जमा कर सकेंगे जिसे सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं को वापस करने में असमर्थ हैं।
  • यह धनराशि 12 महीने या कानून द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा (जो भी बाद में हो) के अंतर्गत जमा की जा सकेगी।
  • TRAI के अनुसार, दूरसंचार कंपनियों द्वारा TCEPF में उपभोक्ताओं से संबंधित बिना दावे वाली/आरक्षित राशि को जमा करने से इस राशि का उपयोग उपभोक्ताओं के कल्याणकारी उपायों के लिये किया जाएगा।

स्रोत- द हिंदू

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