परियोजनाओं के विकास के लिये तमिलनाडु सरकार की लैंड पूलिंग योजना | 10 Jul 2018
चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु सरकार ने विकास परियोजनाओं के लिये भूमि को समेकित करने के तरीके के रूप में लैंड पूलिंग (land pooling) एरिया डेवलपमेंट स्कीम के लिये कानून लाने की मांग की है। इसके लागू होने से भूमि का मालिक भी विकास में सह-भागीदार की भूमिका निभा सकेंगे। इस योजना को भूमि अधिग्रहण के मौजूदा तरीकों के विकल्प के रूप में पेश करने का प्रस्ताव है।
लैंड पूलिंग योजना
- इस योजना के तहत, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाली भूमि को उचित योजना प्राधिकरण के माध्यम से एक साथ शामिल किया जाता है।
- बाद में विकसित भूमि का हिस्सा मूल मालिक को स्थानांतरित कर दिया गया है और भूमि के शेष हिस्से का उपयोग सामान्य जन-सुविधाओं की स्थापना के लिये किया जाता है।
प्रमुख बिंदु
- यह योजना पूर्व की विवादास्पद तथा दीर्घकालिक भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं का विकल्प हो सकती है।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा कहा गया है कि तमिलनाडु औद्योगिक तथा प्रगतिशील राज्य है और तेज़ी से शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है इसलिये आवास की जरूरतों तथा बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिये ‘तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971’ में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- इस योजना से भूमि के मालिकों के साथ विकास के लाभ साझा करके, राज्य में व्यवस्थित और योजनाबद्ध स्थानिक विकास के अलावा आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है।