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गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय की गिरफ्तारी करने संबंधी शक्तियाँ

  • 29 Aug 2017
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कंपनी अधिनियम (Companies Act), 2013 में निहित वह प्रावधान जिसके तहत् एस.एफ.आई.ओ. को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है, को अधिसूचित किया गया है। गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office - SFIO) को अब कंपनी कानूनों (companies law) के उल्लंघन के संबंध में लोगों को गिरफ्तार करने की शक्ति प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु

  • नए परिवर्तनों के अनुसार, चाहे वह एस.एफ.आई.ओ. के निदेशक हों अथवा अतिरिक्त निदेशक या फिर सहायक स्तर के अधिकारी, को किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है जिसके विषय में इन्हें ऐसा लगता है कि वह किसी अपराध का दोषी है। हालाँकि, उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण को लिखित रूप में दर्ज़ किया जाना आवश्यक है।
  • यदि यह गिरफ्तारी अतिरिक्त निदेशक या सहायक निदेशक द्वारा की गई है तो ऐसे मामले में एस.एफ.आई.ओ. के निदेशक से पूर्व-लिखित मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी।
  • एस.एफ.आई.ओ. निदेशक गिरफ्तारी से संबंधित सभी फैसलों के लिये सक्षम प्राधिकारी (competent authority) होगा।
  • यदि किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जिसके सरकार या किसी विदेशी कंपनी के साथ संबंध हैं तो ऐसे मामलों में एस.एफ.आई.ओ. के पास "केंद्रीय सरकार से पूर्व-लिखित मंज़ूरी" होनी आवश्यक है।
  • इसके अलावा, ऐसी किसी भी गिरफ्तारी के संबंध में एस.एफ.आई.ओ. के प्रबंध निदेशक या सरकारी कंपनी के मामलों के प्रभारी व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिये।
  • यदि गिरफ्तार व्यक्ति कोई प्रबंधकीय निदेशक या सरकारी कंपनी का प्रभारी है, तो इस विषय में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा (intimated by the arresting officer) संबंधित मंत्रालय के प्रशासनिक सचिव (secretary of the administrative) को सूचित किया जाना चाहिये।

एस.एफ.आई.ओ. के विषय में

  • गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (Serious Fraud Investigation Office - SFIO) एक धोखाधड़ी जाँच एजेंसी (fraud investigating agency) है।
  • यह भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
  • एस.एफ.आई.ओ, आयकर और सीबीआई की समन्वय एजेंसी (co-ordinating agency) है। यह धोखाधड़ी से संबंधित बड़ी-बड़ी जाँच प्रक्रियाओं में शामिल होती है।
  • यह एक बहु-अनुशासनात्मक संगठन (multi-disciplinary organization) हैं जिसके अंतर्गत् वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार, लेखा, फॉरेंसिक ऑडिट (forensic audit), कराधान, कानून, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी कानून, कस्टम तथा जाँच से संबंधित विशेषज्ञ शामिल हैं।
  • ये विशेषज्ञ विभिन्न संगठनों जैसे बैंकों, सेबी (Securities and Exchange Board of India), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) तथा संबंधित संगठनों और सरकार के विभागों से संबद्ध होते हैं।
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