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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

बढ़ते वित्त पोषण की सुविधा के लिये सेबी द्वारा पैनल के निर्माण का निर्णय

  • 10 Feb 2017
  • 4 min read

पृष्ठभूमि

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities Exchange Board of India - SEBI) द्वारा वित्तीय प्रौद्योगिकी अथवा फिन्टेक संबंधी मुद्दों के विषय में एक सलाहकारी समिति की स्थापना करने पर विचार किया जा रहा है| इस समिति के द्वारा वास्तविक उपक्रमों से प्राप्त होने वाले अतिरिक्त वित्त पोषण के संबंध में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाएंगे| साथ ही, समिति द्वारा वित्तीय बाज़ारों में अधिक से अधिक घरेलू बचत करने जैसे कार्यों को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा|

  • जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल बेहतर प्रदर्शन कर रही है वरन इसकी बाज़ार-व्यवस्था भी अच्छी तरह से विनियमित है, तथापि पूंजी बाज़ार में घरेलू बचत का निवेश स्तर काफी निम्न है, जो कि अस्वीकार्य है|

बचत को लक्षित करना 

  • इस समिति के अंतर्गत कुछ आर्थिक विशेषज्ञों के साथ-साथ फिन्टेक उद्योग के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा|  
  • यदि कोई व्यक्ति बॉण्ड बाज़ारों में अधिक पूंजी का निवेश करना चाहता है तो   उसे एक रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का ड्राफ्ट (Red Herring Prospectus Draft) जमा करना होगा, जिसके अंतर्गत बहुत सी जानकारियों के साथ-साथ एक डिबेंचर ट्रस्टी (Debenture Trustee) नियुक्त करने का प्रावधान किया जाएगा|
  • ध्यातव्य है कि सेबी द्वारा स्टार्ट -अप तथा उद्यम पूंजी कोष के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जा रही है ताकि इस बात की जानकारी प्राप्त की जा सके कि आखिर क्यों किसी भी एकल स्टार्ट-अप को नियामक तंत्र द्वारा स्थापित किये गए विशेष मंच से संबद्ध नहीं किया गया है| 
  • उल्लेखनीय है कि इस नियामक तंत्र द्वारा स्थापित विशेष मंच के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों में होने वाले परिपक्व निवेशों की जाँच की जाती है|
  • वस्तुतः इस नियामक व्यवस्था का निर्माण स्टार्ट-अप को प्रदान की जाने वाली वृहद् तकनीक के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया गया है| 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 

  • भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) भारत में प्रतिभूति तथा वित्त का नियामक बोर्ड है| यह देश के प्रतिभूति बाज़ार को नियंत्रित करने का कार्य करता है|
  • इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी, परन्तु इसे कानूनी शक्तियाँ सेबी अधिनियम, 1992 के तहत प्रदान की गईं|
  • इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, अध्यक्ष के अतिरिक्त आठ अन्य सदस्य भी सेबी का हिस्सा होते हैं|
  • सेबी का मुख्यालय मुम्बई में अवस्थित है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई तथा अहमदाबाद में अवस्थित हैं|
  • वस्तुतः प्रतिभूति बाज़ार का अर्थ उस बाज़ार व्यवस्था से होता है जहाँ शेयरों, बॉण्डों तथा डिबेंचरों के रूप में कंपनियों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है|
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