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भारतीय राजव्यवस्था

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना

  • 17 Dec 2022
  • 7 min read

प्रिलिम्स के लिये:

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना, सर्वोच्च न्यायालय 

मेन्स के लिये:

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना और संबंधित चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने वर्ष 2002 के दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार के लिये आजीवन कारावास की सज़ा पाए 11 लोगों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ बिलकिस बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

न्यायाधीशों द्वारा खुद को सुनवाई से अलग रखना:

  • परिचय: 
    • यह पीठासीन न्यायालय के अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी के बीच मतभेद के कारण आधिकारिक कार्रवाई जैसे कानूनी कार्यवाही में भाग लेने से अलग रहने से संबंधित है।
  • खुद को सुनवाई से अलग रखने संबंधी नियम:
    • पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं, हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में इस मुद्दे पर बात की गई है।
      • रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ (1987) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दूसरे पक्ष के मन में पक्षपात की संभावना की आशंका के प्रति तर्कों को बल प्रदान करता है।
      • न्यायालय को अपने सामने मौजूद पक्ष के तर्क को देखना चाहिये और तय करना चाहिये कि वह पक्षपाती है या नहीं।
  • खुद को सुनवाई से अलग रखने का कारण: 
    • जब हितों का टकराव होता है तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का निर्णय करते समय पक्षपात किया है।
    • हितों का टकराव कई तरह से हो सकता है जैसे:
      • मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध होना।
      • किसी मामले में शामिल पक्षों में से एक के लिये पेश कियावकीलों या गैर-वकीलों के साथ एकतरफा संचार।
      • उच्च न्यायालय (High Court- HC) के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है, जिस पर निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तब लिया गया जब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो।
      • किसी कंपनी के मामले में जिसमें उसके शेयर हैं जब तक कि उसने अपने हित का खुलासा नहीं किया है और इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
    • यह प्रथा कानून की उचित प्रक्रिया के कार्डिनल सिद्धांत से उत्पन्न होती है कि कोई भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है।
      • कोई भी हित या हितों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होगा क्योंकि एक न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे।

 सुनवाई से अलग रहने की प्रक्रिया:

  • सामान्यतः सुनवाई से अलग होने का फैसला न्यायाधीश खुद करता है क्योंकि यह हितों के किसी भी संभावित टकराव का खुलासा करने के लिये न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है।
    • कई न्यायाधीश मामले में शामिल वकीलों को मौखिक रूप से खुद को अलग करने के कारणों की व्याख्या नहीं करते हैं। कुछ कालानुक्रमिक क्रम में कारण बताते हैं।
  • कुछ परिस्थितियों या मामलों में वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं। एक बार अलग होने का अनुरोध किये जाने के बाद न्यायाधीश के पास इसे वापस लेने या न लेने का अधिकार होता है।
    • हालाँकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहाँ न्यायाधीशों ने विरोध न देखते हुए भी सुनवाई से पीछे हटने से इनकार कर दिया, लेकिन केवल इसलिये कि ऐसी आशंका व्यक्त की गई थी, ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहाँ न्यायाधीशों ने किसी मामले से पीछे हटने से इनकार कर दिया है।
  • यदि कोई न्यायाधीश सुनवाई से अलग हो जाता है, तो मामले को एक नई पीठ को सौंपने के लिये मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाता है।

न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग रखने संबंधी चिंताएँ:

  • न्यायिक स्वतंत्रता को कम करना:
    • यह वादियों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की अनुमति देता है, जो न्यायिक निष्पक्षता को कम करता है।
    • साथ ही इन मामलों से अलग होना न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता दोनों को कमज़ोर करता है।
  • विभिन्न व्याख्याएँ:
    • चूँकि यह निर्धारित करने के लिये कोई नियम नहीं है कि न्यायाधीश इन मामलों में कब खुद को अलग कर सकते हैं, एक ही स्थिति की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं।
  • प्रक्रिया में देरी:
    • कुछ कार्य मुद्दों को उलझाने या कार्यवाही में बाधा डालने और देरी करने के इरादे से या किसी अन्य तरीके से न्याय के प्रारूप में बाधा डालने या इसे बाधित करने के इरादे से भी किये जाते हैं।

आगे की राह

  • न्याय में परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में तथा वादी की पसंद की बेंच चुनने के साधन के रूप में और न्यायिक कार्य से बचने हेतु एक साधन के रूप में पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।
  • न्यायिक अधिकारियों को हर तरह के दबाव का विरोध करना चाहिये, चाहे वह कहीं से भी हो और यदि वे विचलित हो जाते हैं तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ-साथ संविधान भी कमज़ोर हो जाएगा।
  • इसलिये एक नियम जो न्यायाधीशों की ओर से अलग होने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है, जल्द-से-जल्द बनाया जाना चाहिये।

स्रोत: द हिंदू

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