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आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019

  • 09 Jul 2019
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

राज्यसभा ने भी आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को पारित कर दिया है।

  • मुख्य बिंदु :
  • यह विधेयक उपयोगकर्ताओं को बैंक खाते खोलने और मोबाइल फोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिये पहचान के प्रमाण के रूप में आधार (Aadhaar) के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देता है।
  • इस संशोधन का प्रमुख उद्देश्य आधार के उपयोग के लिये निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन पर सख्त जुर्माना लगाना है।
  • संशोधन के तहत आधार नियमों का उल्लंघन करने वाली फर्मों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना व जेल का प्रावधान है।
  • यह संशोधन जनहित की सेवा करने और आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिये एक मजबूत तंत्र के निर्माण में सक्षम होगा।
  • इस संशोधन में निजी संस्थाओं द्वारा आधार के उपयोग से संबंधित आधार अधिनियम की धारा 57 को हटाने का भी प्रस्ताव है ।

आधार से जुड़े कुछ तथ्य :

  • आँकड़ों के अनुसार, अब तक आधार के माध्यम से 123 करोड़ लोगों का नामांकन किया जा चुका है तथा 70 करोड़ से अधिक फ़ोन नंबर भी इससे जोड़े जा चुके हैं।

आधार क्या है ?

  • केंद्र सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India-UIDAI) द्वारा दिये जाने वाले आधार कार्ड की शुरुआत प्रत्येक भारतीय नागरिक को एक विशेष पहचान संख्या देने के लिये की गई थी।
  • इस योजना के तहत भारत सरकार की ओर से एक ऐसा पहचान-पत्र जारी किया जाता है जिसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है।
  • चूँकि इसमें बायोमेट्रिक पहचान शामिल होती है, इसलिये अब किसी भी व्यक्ति के बारे में अधिकांश जानकारी इन 12 अंकों की संख्या के ज़रिये प्राप्त की जा सकती है।
  • इसमें उसका नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, उसके फ़िंगर-प्रिंट और आँखों की स्कैनिंग तक शामिल है।

स्रोत : द हिंदू

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