प्रीलिम्स फैक्ट्स : 3 जनवरी, 2018 | 03 Jan 2018
फास्ट फूड पर चेतावनी लेबल हुआ अनिवार्य
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India - FSSAI) द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (Food Safety and Standards Act), 2006 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में फास्ट फूड को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है।
- तथापि, खाद्य में उच्च वसा, शर्करा और नमक (High Fat, Sugar and Salt - HFSS) तथा संबद्ध स्वास्थ्य जोखिमों से निपटने के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया गया है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा पैक लेबल के आमुख पर अनुशंसित डायट्री अलांऊस (Recommended Dietary Allowance - RDA) के प्रति इसके अंशदान सहित, प्रत्येक सर्विंग में कुल वसा, संयोजित शर्करा, नमक, ट्रांस फैट और ऊर्जा की अनिवार्य घोषणा शामिल करने के लिये लेबलिंग विनियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा ‘वयस्कों और बच्चों के लिये शर्करा इनटेक’ और खाद्य में उच्च शर्करा के दुष्प्रभाव विषयक दिशा-निर्देश विकसित किये गए हैं।