एनआरआई (NRI) को प्रॉक्सी द्वारा वोट देने की अनुमति के लिये विधेयक पारित | 10 Aug 2018
चर्चा में क्यों?
हाल ही में लोकसभा में गैर-निवासी भारतीयों (NRI) को प्रॉक्सी के माध्यम से चुनाव में मतदान करने की इज़ाज़त देने के लिये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पारित किया गया।
प्रमुख बिंदु
- कई अनिवासी भारतीयों ने पूर्व में यह शिकायत की थी कि वे चुनाव में मतदान करने में "असमर्थ" हैं और इस प्रकार सरकार ने उनके लिये प्रॉक्सी मतदान की अनुमति देने का फैसला किया था।
- विपक्ष के कई सदस्यों ने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की कि क्या एनआरआई द्वारा चुना गया प्रॉक्सी एनआरआई की पसंद के अनुसार मतदान करेगा?
- इस पर भी प्रश्न उठाया गया कि चूँकि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक वोट देने की अनुमति देता है, तो ऐसे में प्रॉक्सी को फिर से मतदान करने का मौका कैसे मिलेगा और एक अकेला प्रॉक्सी कितने एनआरआई के लिये वोट दे सकेगा?
- प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देने से मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता और चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं का सटीक पंजीकरण सुनिश्चित करने से संबंधित सवाल भी लोकसभा में उठाया गया।
- केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने इन प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नियमों को तैयार करते समय सदस्यों द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं पर ध्यान दिया जा सकता है।