अंतर्राष्ट्रीय संबंध
खाद्य निरीक्षण एवं नमूनाकरण के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म
- 13 Sep 2017
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चर्चा में क्यों?
- ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण’ ( Food Safety and Standards Authority of India-FSSAI) ने जल्द ही एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है।
- खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा जाँच और नमूना एकत्र करने के कार्य को पारदर्शी और वस्तुपरक तरीके से सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह संस्था जल्द ही एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू करेगी।
एफएसएसएआई की इस पहल से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु
- विदित हो कि एफएसएसएआई द्वारा आरंभ किये गए इस राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम 'एफओएससीओआरआईएस' (FoSCoRIS) है।
- वेब आधारित 'एफओएससीओआरआईएस' प्रणाली सरकार के मानदंडों के अनुसार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेगी।
- यह नई प्रणाली सभी प्रमुख हितधारकों जैसे- खाद्य व्यवसाइयों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगी, जहाँ वे निरीक्षण और नमूनाकरण से संबंधित आँकड़ों को साझा कर पाएंगे।
- यह प्रणाली एफएसएसएआई को रियल टाइम में पारदर्शिता बहल करने और किसी भी विसंगति को दूर करने में मदद करेगी।
इस पहल पर अमल कैसे?
- इस नई पहल के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इन्टरनेट से चलने वाला एक डिवाइस प्रदान किया जाएगा, जिसकी मदद से वे नमूना एकत्रण सहित अन्य कार्य सुचारू ढंग से कर पाएंगे।
- वे राज्य जिन्होंने पहले से ही अधिकारियों को ये डिवाइस दे रखें हैं, उनसे कहा गया है कि वे तत्काल इस पहल पर अमल करें। ऐसे राज्य जिन्होंने अभी तक इन डिवाइसों की व्यवस्था नहीं की है उन्हें जल्द से जल्द ऐसा सुनिश्चित करने को कहा गया है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) क्या है?
- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का गठन किया।
- जिसको 1 अगस्त, 2011 में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है।
- इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- एफएसएसएआई मानव उपभोग के लिये पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानकों को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।