एनपीआर और जनगणना, 2021 | 23 Nov 2020
प्रिलिम्स के लिये:भारत के रजिस्ट्रार जनरल, NRC, CAA, NPR, जनगणना, COVID-19 मेन्स के लिये:वर्ष 2021 की जनगणना तथा इससे संबंधित मुद्दे |
चर्चा में क्यों?
भारत के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General of India) कार्यालय के अनुसार, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register) की अनुसूची या प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन जनगणना, 2021 के पहले चरण की अपेक्षित तारीख के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- जनगणना 2021 के पहले चरण और NPR के अपडेट को 25 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के कारण अगले आदेश तक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया गया था।
- 13 से अधिक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने NPR को प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) और हालिया नागरिकता (संशोधन) अधिनियम [Citizenship (Amendment) Act, 2019] के साथ लिंक करने का विरोध किया है।
प्रमुख बिंदु
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर:
- NPR एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस रखना है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘देश का सामान्य निवासी’ वह है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
- NPR को पहली बार वर्ष 2010 में एकत्र किया गया था और फिर वर्ष 2015 में अपडेट किया गया था।
- यह जनगणना के "मकान-सूचीकरण" चरण के दौरान घर-घर की गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है, जिसे 10 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है।
- आखिरी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और अगली जनगणना वर्ष 2021 के लिये निर्धारित की गई थी।
NPR बनाम जनगणना:
उद्देश्य:
- जनगणना के दौरान जनगणनाकर्मियों द्वारा लोगों से उनका नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, साक्षरता आदि जैसे मूलभूत प्रश्न पूछे जाते हैं।
- दूसरी ओर NPR बुनियादी जनसांख्यिकीय डेटा और बॉयोमीट्रिक विवरण एकत्र करता है।
कानूनी आधार:
- जनगणना कानूनी रूप से जनगणना अधिनियम, 1948 द्वारा समर्थित है।
- NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गये नियमों के एक समूह में उल्लिखित एक तंत्र है।
NPR और NRC:
- NPR नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र निर्गमन) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।
- भारत के प्रत्येक "सामान्य निवासी" के लिये NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- भारत का रजिस्ट्रार जनरल "राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण" के रूप में कार्य करेगा।
- रजिस्ट्रार जनरल देश के जनगणना आयुक्त भी होते हैं।
- निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से नागरिकों के सत्यापन के लिये एक राष्ट्रव्यापी NRC को शुरू किया जा सकता है।
- हाल ही में, असम के लिये NRC तैयार किया गया था।
चिंताएं:
- पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने नये NPR में पूछे जाने वाले अतिरिक्त प्रश्नों पर आपत्ति जताई है, जैसे "पिता और माता के जन्म की तारीख और निवास स्थान और मातृभाषा का अंतिम स्थान"।
- ऐसी आशंकाएँ हैं कि CAA, 2019 जिसके बाद देशव्यापी NRC होगा, प्रस्तावित नागरिकों के रजिस्टर से बाहर किए गये गैर-मुस्लिमों को लाभान्वित करेगा, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
- CAA, 2019 पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से छह समुदायों को धर्म के आधार पर नागरिकता की अनुमति देता है जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था।
- यह छह समुदाय हैं: हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई।
सरकार का रुख:
- सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि CAA और NRC जुड़े हुए हैं।
- गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इस वर्ष की शुरुआत में एक संसदीय पैनल को सूचित किया कि NPR को नए जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण अद्यतन करने की आवश्यकता थी और आधार व्यक्तिगत डेटा है जबकि NPR में परिवार के अनुसार डेटा है।
- MHA ने पैनल को सूचित किया कि वह NPR में "माता-पिता की जन्म तिथि और जन्म स्थान" जैसे अतिरिक्त प्रश्नों पर विवरण एकत्र करने का प्रस्ताव करता है।