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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

  • 10 Aug 2019
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर ( National Population Register- NPR ) के तहत भारतीय नागरिकों के बायोमेट्रिक और वंशावली का डेटा सितंबर 2020 में दर्ज किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु:

  • यह प्रक्रिया सामान्य जनगणना और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जुड़ी नहीं है।
  • NPR का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। डेटाबेस में जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बॉयोमेट्रिक विवरण भी शामिल होंगे।
  • इस प्रक्रिया को इसके पहले वर्ष 2010 और 2015 में दो चरणों में आयोजित किया गया था।
  • NPR के तहत सामान्य निवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्थानीय क्षेत्र में छह महीने या उससे अधिक समय के लिये निवास कर रहा हो या एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक निवास करने की इच्छा रखता हो।
  • इसके पहले आधार के साथ अतिव्यापी (Overlapping) होने के कारण NPR की गतिविधियाँ धीमी हो गई थी ।
  • सरकार ने नागरिकता पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी नियम 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के तहत जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और अद्यतन करने का निर्णय लिया है।
  • NPR के तहत असम को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा।
  • भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी को स्वयं को NPR में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

स्रोत: द हिंदू

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