अंतर्राष्ट्रीय संबंध
नेशनल लाइब्रेरी का विस्तारीकरण
- 18 Sep 2017
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चर्चा में क्यों?
- हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
- यह कारण बताओ नोटिस इसलिये जारी किया गया है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल लाइब्रेरी के विस्तारीकरण से संबंधित आरटीआई के तहत पूछे गए एक प्रश्न का एक साल बाद भी उत्तर नहीं दिया है।
क्या है मामला?
- विदित हो कि नेशनल लाइब्रेरी जो कि कोलकाता में अवस्थित है के क्षेत्रीय विस्तारीकरण की योजना बनाई गई थी।
- इस विस्तारीकरण के तहत नई दिल्ली में भी एक नेशनल लाइब्रेरी बनाई जानी है। हालाँकि इस संबंध में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
नेशनल लाइब्रेरी से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य
- भारत का नेशनल लाइब्रेरीकोलकाता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसकी स्थापना 1948 में 'इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम, 1948' के तहत की गई थी।
- इस पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्ज़ा प्राप्त है। इसकी मुख्य गतिविधियाँ हैं:
→ राष्ट्रीय महत्त्व की प्रत्येक मुद्रित सामग्री (एक-दिवसीय प्रकाशनों को छोड़कर) तथा सभी पांडुलिपियाँ प्राप्त करके उनका संरक्षण करना।
→ देश से संबंधित मुद्रित सामग्री एकत्र करना, चाहे वह कहीं भी प्रकाशित की गई हो।
→ सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार की सामयिक व पुरानी सामग्री के सन्दर्भ में ग्रंथ-सूची और प्रलेखन सेवाएँ उपलब्ध कराना।
→ अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची निर्माण गतिविधियों में हिस्सा लेना।
→ पुस्तकों के अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकें लेने वाले केंद्र की भूमिका निभाना।
केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य
- आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन वर्ष 2005 में किया गया।
- आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी।
- आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अध्याय-चार में राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान भी है।
- आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा-12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, धारा-13 में सूचना आयुक्तों की पदावधि तथा सेवा एवं शर्ते तथा धारा-14 में उन्हें पद से हटाने संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
कैसे होती है मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति?
- केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष अर्थात् मुख्य सूचना आयुक्त तथा अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री बतौर सदस्य होते हैं, की अनुशंसा पर इनकी नियुक्ति की जाती है।
- केन्द्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है।
- हालाँकि आयोग केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर भारत में अन्यत्र भी अपने कार्यालय स्थापित कर सकता है।