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शासन व्यवस्था

जेल आधुनिकीकरण योजना

  • 15 Apr 2022
  • 6 min read

प्रिलिम्स के लिये:

जेल आधुनिकीकरण योजना, नालसा, ई-कारागार एवं अन्य संबंधित योजनाएंँ, सहायता अनुदान।

मेन्स के लिये:

नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, जेल आधुनिकीकरण योजना एवं इसका महत्त्व तथा संबंधित मुद्दे।

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs- MHA) द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जेल आधुनिकीकरण योजना (Modernisation of Prisons Project) के तहत जेलों का आधुनिकीकरण करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु 

जेल आधुनिकीकरण योजना की आवश्यकता:

  • न्याय प्रणाली का अभिन्न अंग: 
    • जेल देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्त्वपूर्ण और अभिन्न अंग हैं।
    • वे न केवल अपराधियों को हिरासत में रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बल्कि जेलों में विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में उनके सुधार और पुन: एकीकरण की प्रक्रिया में भी मदद करती हैं।
  • भारतीय जेलें लंबे समय से चली आ रही तीन संरचनात्मक बाधाओं का सामना कर रही हैं जिनमें शामिल हैं:
    • जेलों में अधिक भीड़भाड़।
    • कर्मचारियों का अभाव तथा वित्त की कमी। 
    • कैदियो के बीच हिंसक टकराव।

जेल आधुनिकीकरण योजना:

  • जेल आधुनिकीकरण योजना के बारे में: भारत सरकार द्वारा जेलों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करने हेतु जेल आधुनिकीकरण योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिसमें शामिल हैं:
    • जेलों की सुरक्षा बढ़ाना।
    • सुधारात्मक प्रशासनिक कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों के सुधार और पुनर्वास के कार्य को सुगम बनाना
  • अवधि: इस योजना की अवधि पांँच साल (वर्ष 2021 से वर्ष 2026) की है।
  • अनुदान: केंद्र सरकार परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता अनुदान प्रदान करेगी।
    • सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दी गई सहायता, दान या योगदान का भुगतान है।
  • कार्यान्वयन रणनीति: गृह मंत्रालय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में जेलों की संख्या, जेल में बंद कैदियों की संख्या, जेल स्टाफ आदि के आधार पर धन मुहैया कराएगा।
    • वित्तपोषण के  प्रस्ताव पर जेल आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु गठित संचालन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  • कवरेज: परियोजना सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कवर करेगी तथा विशेष रूप से केंद्रीय जेल, ज़िला जेल, उप-जेल, महिला जेल, खुली जेल, विशेष जेल आदि जेल के विभिन्न प्रकारों को कवर करेगी।

योजना का उद्देश्य:

  • जेलों के सुरक्षा ढाँचे में मौज़ूदा कमियों को दूर करना।
  • जेलों को आधुनिक तकनीक के अनुरूप नए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना।
  • डोर फ्रेम / मेटल डिटेक्टर / सुरक्षा पोल, बैगेज स्कैनर्स / फ्रिस्किंग / सर्च / जैमिंग सॉल्यूशंस आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से जेल सुरक्षा प्रणाली को मज़बूत करना।
  • प्रशासनिक सुधारों, जिसमें व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से कैदियों को संभालने वाले जेल अधिकारियों की मानसिकता में बदलाव लाना तथा प्रशिक्षित सुधार विशेषज्ञों, व्यवहार विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों आदि की नियुक्ति सहित कैदियों के कौशल विकास और पुनर्वास हेतु उनके लिये उपयुक्त कार्यक्रम शुरू करना।

सरकार की संबंधित अन्य पहलें: 

  • कारागारों की आधुनिकीकरण योजना: कारागारों, बंदियों एवं कारागार कर्मियों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना वर्ष 2002-03 में प्रारंभ की गई थी।
  • ई-जेल परियोजना: ई-जेल परियोजना का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से जेल प्रबंधन में दक्षता लाना है।
  • मॉडल जेल मैनुअल 2016: मैनुअल जेल कैदियों को उपलब्ध कानूनी सेवाओं (मुफ्त सेवाओं सहित) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
  • राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था, जो समाज के कमज़ोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करने हेतु 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था।

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

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