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नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021

  • 28 Jul 2021
  • 6 min read

प्रिलिम्स के लिये:

नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021, प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927, पोत यातायात सेवा

मेन्स के लिये:

नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 के विभिन्न प्रावधान एवं इसकी आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद ने नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 पारित किया है। यह विधेयक प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 को निरस्त कर उसका स्थान लेगा, जो कि पारंपरिक नौवहन सहायता यानी लाइटहाउस को नियंत्रित करने वाला नौ दशक पुराना कानून है।

प्रमुख बिंदु

प्रष्ठभूमि:

  • अब तक भारत में सुरक्षित नेविगेशन हेतु लाइटहाउस और लाइटशिप का प्रशासन एवं प्रबंधन प्रकाश स्तंभ अधिनियम, 1927 द्वारा शासित है।
  • प्रकाश स्तंभ दो मुख्य उद्देश्यों- नौवहन सहायता के रूप में और नौकाओं को खतरनाक क्षेत्रों की चेतावनी देने का काम करते हैं।
    • यह समुद्र पर यातायात संकेत की तरह है।
  • हालाँकि जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई, वैसे-वैसे सिस्टम लगाए गए और रडार एवं अन्य सेंसर की मदद से जहाज़ों को स्थिति के बारे में सलाह दी जाने लगी।
    •  इस प्रकार पोत यातायात सेवा (VTS) अस्तित्व में आई और इसे व्यापक स्वीकार्यता मिली।
  • समुद्री नौवहन प्रणालियों के लिये इन आधुनिक व तकनीकी रूप से बेहतर सेवाओं ने उनकी स्थिति को 'निष्क्रिय' सेवा से ‘इंटरैक्टिव' सेवा में बदल दिया है।
  • इसे एक उपयुक्त वैधानिक ढाँचा प्रदान करने के लिये नए अधिनियम की आवश्यकता है जो नेविगेशन के लिये समुद्री सहायता की आधुनिक भूमिका को दर्शाता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन करता है।

    विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

    • प्रमुख उद्देश्य
      • वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और तकनीकी विकास को शामिल करना।
      • नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता के क्षेत्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का समायोजन करना।
      • विधायी ढाँचे को उपयोगकर्त्ता के अनुकूल बनाना।
      • व्यापकता व सुगमता को बढ़ावा देना।
    • कानून का दायरा: यह विधेयक क्षेत्रीय जल, महाद्वीपीय शेल्फ और विशेष आर्थिक क्षेत्र सहित समग्र भारत पर लागू होता है।
    • परिभाषित तंत्र: यह ‘नेविगेशन के लिये सहायता’ को एक उपकरण, प्रणाली या सेवा के रूप में परिभाषित करता है, जिसे जहाज़ों के बाह्य स्वरुप, व्यक्तिगत जहाज़ों और पोत यातायात के सुरक्षित एवं कुशल नेविगेशन को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन और संचालित किया जाता है।
      • पोत यातायात सेवा का अर्थ पोत यातायात की सुरक्षा और दक्षता में सुधार एवं पर्यावरण की रक्षा के लिये अधिनियम के तहत लागू की गई सेवा है।
    • संस्थागत तंत्र: विधेयक में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक महानिदेशक की नियुक्ति करेगी, जो नेविगेशन में सहायता से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देगा।
      • यह ज़िला स्तर के लिये उप-महानिदेशकों और निदेशकों की नियुक्ति का भी प्रावधान करता है।
    • हेरिटेज लाइटहाउस: विधेयक केंद्र सरकार को अपने नियंत्रण में नेविगेशन के लिये किसी भी सहायता को ‘विरासत लाइटहाउस’ के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
      • नौवहन सहायक के रूप में उनके कार्य के अलावा ऐसे प्रकाश स्तंभ शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन उद्देश्यों के लिये विकसित किये जाएंगे।
    • अपराध और दंड: इसमें अपराधों की एक नई अनुसूची शामिल है, साथ ही नेविगेशन में सहायता को बाधित करने और नुकसान पहुँचाने तथा केंद्र सरकार एवं अन्य निकायों द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है।

    लाभ:

    • इसमें नौचालन के लिये सहायता एवं पोत परिवहन सेवाओं से संबद्ध मामलों हेतु बेहतर कानूनी ढाँचा और समुद्री नौचालन के क्षेत्र में भावी विकास शामिल है।
    • नौवहन की सुरक्षा एवं दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिये पोत परिवहन सेवाओं का प्रबंधन।
    • अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ‘नौचालन के लिये सहायता’ और पोत परिवहन सेवाओं के ऑपरेटरों हेतु प्रशिक्षण तथा प्रमाणन के माध्यम से कौशल विकास।
    • वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और प्रमाणन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये संबद्ध संस्थानों की लेखापरीक्षा एवं प्रत्यायन।
    • सुरक्षित और प्रभावी नौचालन के उद्देश्य से डूबे हुए/फँसे हुए जहाज़ों की पहचान करने के लिये जल में “मलबे”  को चिह्नित करना।
    • शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन के उद्देश्य से प्रकाश स्तम्भों का विकास, जो कि तटीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करते हुए उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।

    स्रोत: पी.आई.बी.

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