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भारतीय राजनीति

संसद में विधेयकों का व्यपगमन

  • 10 Jun 2019
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?

सरकार एक बार फिर से उन सभी विधेयकों को प्रस्तुत करने की योजना बना रही है जो 16वीं लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त/व्यपगत/लैप्स (Lapse) हो गए थे। उल्लेखनीय है कि 22 ऐसे विधेयक हैं जिन्हें लोकसभा में फिर से प्रस्तुत किया जाना है क्योंकि वे व्यपगत/समाप्त (Lapse) हो गए हैं।

  • इन लैप्स विधेयकों में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 [Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill] उपभोक्ता संरक्षण विधेयक (Consumer Protection Bill) , डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill] विनियमन विधेयक जैसे कुछ प्रमुख विधेयक भी शामिल हैं।

स्मरणीय बिंदु

  • केवल लोकसभा और विधानसभाओं का विघटन होता, राज्यसभा और राज्य विधानपरिषद के विघटन का कोई प्रावधान नहीं है।
  • जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य जैसे- विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं।
  • इनसे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 में दिये गए हैं।
  • व्यपगत/लैप्स होने वाले कुछ प्रमुख विधेयक:
  • मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2018 [The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2018]
  • आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक [Aadhaar and Other Laws (Amendment) Bill]
  • कंपनी (संशोधन) विधेयक [Companies (Amendment) Bill]
  • अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक, 2018 [Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill]
  • सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक [Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill]
  • मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक [Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill]
  • उपभोक्ता संरक्षण विधेयक [Consumer Protection Bill]
  • चिट फंड (संशोधन) विधेयक [Chit Funds (Amendment) Bill]
  • डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक [DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill]

कोई विधेयक व्यपगत/समाप्त कब होता है?

  • ऐसे विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में हैं (चाहे लोकसभा में रखे गए हों या राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किये गए हों)।
  • ऐसे विधेयक जो लोकसभा में पारित हो चुके हैं लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन हैं।
  • ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत किये गए हों तथा पारित भी हो गए हों लेकिन लोकसभा में विचाराधीन हों, लोकसभा के विघटन के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
  • एक ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत और पारित होने के बाद लोकसभा में भेजा जाता है लेकिन लोकसभा द्वारा इसे संशोधन के साथ राज्यसभा को लौटा दिया जाता है और तब इसे राज्यसभा की मंज़ूरी नहीं मिलती है, तो निचले सदन के विघटन की तिथि को इस विधेयक को समाप्त माना जाता है।

विधेयक कब समाप्त नहीं होता?

ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो।

ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये विचाराधीन हो।

ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटा दिया गया हो।

लंबित विधेयक और सभी लंबित आश्वासन जिनकी जाँच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी है।

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

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