शासन व्यवस्था
केरल में लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से राहत
- 10 Apr 2020
- 8 min read
प्रीलिम्स के लिये:COVID-19 मेन्स के लिये:भारत में COVID-19 का प्रभाव, COVID-19 की चुनौती से निपटने हेतु सरकार के प्रयास |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केरल राज्य में बनी एक विशेषज्ञ समिति ने COVID-19 संक्रमण के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित 7 ज़िलों के अतिरिक्त राज्य के अन्य हिस्सों में वायरस के प्रसार को रोकने हेतु 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से राहत देने का सुझाव दिया है।
मुख्य बिंदु:
- केरल राज्य में COVID-19 की चुनौती से निपटने के लिये राज्य के पूर्व मुख्य सचिव के. एम. अब्राहम (K.M. Abraham) की अध्यक्षता में बनी एक 17 सदस्यीय समिति ने 6 अप्रैल, 2020 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- इसके तहत कमेटी ने 14 अप्रैल के बाद राज्य में COVID-19 के संक्रमण की स्थिति के आधार पर तीन चरणों में लॉकडाउन में ढील देने का सुझाव किया है।
- इन तीनों चरणों में लोगों की आवाजाही में सीमित छूट देने से पहले राज्य में COVID-19 के संक्रमणों के नए मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
- हालाँकि कमेटी के अनुसार, इस तरह की चरणबद्ध छूट तभी सफल होगी यदि संक्रमण के मामलों में स्थिर सुधार हो और COVID-19 के नए मामलों में गिरावट के परिणामस्वरूप इंफेक्शन कर्व (Infection Curve) सपाट और धीरे-धीरे संक्रमण के नए मामलों की संख्या शून्य तक पहुँच जाए।
- समिति ने सरकार द्वारा जनता को यह भी सुझाव देने को कहा है कि संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि होने की स्थिति में जनता को पुनः कड़े लॉकडाउन के लिये तैयार रहना चाहिये।
समिति ने 14 अप्रैल के बाद निम्नलिखित तीन चरणों में लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से राहत देने का सुझाव दिया है।
पहला चरण (Phase-I):
- इस चरण के तहत लॉकडाउन में छूट के लिये उन ज़िलों को शामिल किया जाएगा जिनमें 14 अप्रैल की समीक्षा के दौरान पिछले एक सप्ताह में COVID-19 के संक्रमण के एक से अधिक नए मामले न पाए गए हों।
- साथ ही पिछले एक सप्ताह में घरों पर निगरानी में रखे व्यक्तियों की संख्या में 10% से अधिक की बढ़ोतरी न हुई हो और ज़िले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित एक भी COVID-19 हॉटस्पॉट न हो।
पहले चरण के तहत छूट:
- घर से बाहर निकलने के लिये मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य।
- घर से बाहर निकलने के लिये पहचान-पत्र रखना और यात्रा का उद्देश्य बताना अनिवार्य।
- आवश्यक वस्तुएँ लाने के लिये एक घर से एक ही व्यक्ति को बाहर जाने की अनुमति (केवल तीन घंटों के लिये)
- सहरुग्णता (Comorbidity) की समस्या वाले 65 वर्ष से अधिक के लोगों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध।
- निजी वाहनों के लिये ऑड-इवेन (Odd-Even) प्रणाली का पालन और रविवार को वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध।
- हवाई जहाज और ट्रेन यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सरकारी कार्यालय और बैंक खोले जा सकते हैं परंतु केवल 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति दी जाएगी,आदि।
दूसरा चरण (Phase-II):
- इस चरण के तहत लॉकडाउन में छूट के लिये राज्य के उन ज़िलों को शामिल किया जाएगा जिनमें समीक्षा की तिथि से दो सप्ताह पूर्व COVID-19 के संक्रमण के एक से अधिक नए मामले न पाए गए हों।
- पहले चरण की समीक्षा से वर्तमान/नई समीक्षा के समय तक घरों पर निगरानी में रखे व्यक्तियों की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी न हुई हो।
- साथ ही दोनों समीक्षाओं के बीच ज़िले में कोई नया COVID-19 हॉटस्पॉट केंद्र न पाया गया हो।
दूसरे चरण के तहत छूट:
- ऑटो (केवल 1 यात्री) और टैक्सी (केवल 3 यात्री) चलाए जाने की अनुमति दी जा सकती है।
- बसों को एक सीट पर एक व्यक्ति के बैठने की अनुमति से साथ सीमित दूरी के लिये शहर या कस्बे की सीमा के अंदर चलाने की छूट दी जा सकती है।
- मनरेगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small and Medium Enterprises- MSME) चलाए जा सकते हैं।
- विवाह या शोक सभाओं में 20 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं।
- कार्यक्षेत्रों में 20 या कुल क्षमता का 25% कर्मचारियों (जो भी अधिक हो) की अनुमति दी जा सकती है।
तीसरा चरण (Phase-III):
- कमेटी के सुझाव के अनुसार, तीसरे चरण के तहत लॉकडाउन में छूट के लिये राज्य के उन ज़िलों को चुना जाएगा जिनमें समीक्षा की तिथि से दो सप्ताह पूर्व COVID-19 के संक्रमण के एक भी नए मामले न पाए गए हों।
- दूसरे और तीसरे चरण की समीक्षा के बीच घरों पर निगरानी में रखे व्यक्तियों की संख्या में 5% से अधिक की बढ़ोतरी न हुई हो और दोनों समीक्षाओं के बीच ज़िले में कोई भी क्षेत्र COVID-19 हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित न किया गया हो।
तीसरे चरण के तहत छूट:
- महत्वपूर्ण यात्रियों (स्वास्थ्यकर्मी,मरीज़ आदि) के लिये स्थानीय उड़ानों की अनुमति।
- अंतर-ज़िला बस सेवाओं को कुल क्षमता के दो-तिहाई (2/3) यात्रियों के साथ अनुमति।
- सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) की कंपनियों के सीमित सञ्चालन की अनुमति।
- स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों को परीक्षा के लिये खोलने की अनुमति।
- किसी बड़े धार्मिक, राजनीतिक या वैवाहिक समारोह की अनुमति नहीं।
- राज्य में प्रवेश के लिये 14 दिनों का क्वारंटीन (quarantine) अनिवार्य।
इसके अतिरिक्त समिति ने लॉकडाउन को समाप्त करने, COVID-19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों और सुभेद्य (Vulnerable) जनसंख्या के प्रबंधन के लिये कुछ अन्य स्वास्थ्य और गैर-स्वास्थ्य के मुद्दों के संदर्भ में भी अपनी रणनीति साझा की है।