अंतर्राष्ट्रीय संबंध
क्या जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं?
- 03 Jan 2017
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2 जनवरी, 2016 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार तथा केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारतीय संविधान के अंतर्गत शपथ लेते हैं या नहीं?
प्रमुख बिंदु
- “जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं या नहीं “ - चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार और केंद्र सरकार से इस सवाल को पूछना ज़रूरी समझा क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक जनहित याचिका के अंतर्गत, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारतीय संविधान को लागू करने के लिये निष्ठा की शपथ नहीं लेते हैं|
- विदित हो कि इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र के. रायजादा याचिकाकर्ता के वकील हैं जिन्होंने तर्क दिया था कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और इसे विधि द्वारा स्थापित किये जाने की शपथ नहीं लेते हैं ,इसलिये ऐसा कोई भी मामला जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंध रखता हो, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता|
- वस्तुतः यह तर्क उस समय सामने आया जब दिल्ली उच्च न्यायलय ने यह सवाल उठाया कि इस याचिका को आखिर दिल्ली उच्च न्यायालय से पहले जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय मे दाखिल क्यों नहीं किया गया?
- याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ-ग्रहण के प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची और अनुच्छेद 219 में वर्णित हैं, किन्तु इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक नहीं किया गया, अतः जम्मू-कश्मीर के न्यायाधीश जम्मू-कश्मीर में लागू संविधान के तहत ही शपथ-ग्रहण करते हैं |
- अतः दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य एवं केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के बिना जम्मू-कश्मीर में किसी संवैधानिक संशोधन का लागू न होना न्यायाधीशों के लिये वहाँ भारतीय संविधान के क्रियान्वयन को अनिवार्य नहीं बनाता है?
- हालाँकि, मामले की गहराई में जाने से पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वह केन्द्र और राज्य से इस बारे में जवाब चाहता है कि जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं या नहीं?
मामले की पृष्ठभूमि
- ऐसा कोई भी संशोधन जम्मू-कश्मीर के मामले में तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तब कि अनुच्छेद 370 (1) के तहत उसे राष्ट्रपति के आदेश से लागू न किया जाए|
- ध्यातव्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को सम्पूर्ण भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार अथवा विशेष दर्ज़ा प्राप्त है।
- धारा 370 भारत के संविधान का अंग है।
- यह धारा (अनुच्छेद) संविधान के 21वें भाग में समाविष्ट है, जिसका शीर्षक है- ‘अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान’ (Temporary, Transitional and Special Provisions)।
- धारा 370 के शीर्षक के अंतर्गत - जम्मू-कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान (Temporary provisions with respect to the State of Jammu and Kashmir) शामिल हैं|
- धारा 370 के तहत जो प्रावधान हैं उनमें समय-समय पर परिवर्तन किया गया है जिनका आरम्भ 1954 से हुआ|
- दरअसल, 1954 में संविधान के अनुच्छेद 368 (संविधान में संशोधन और उसकी प्रक्रिया के बारे में संसद के अधिकार) में एक नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि ऐसा कोई भी संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में उस समय तक प्रभावी नहीं होगा जब तब कि अनुच्छेद 370 (1) के तहत उसे राष्ट्रपति के आदेश से लागू न किया जाए|
निष्कर्ष
हालाँकि, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक इस जनहित याचिका पर औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है और फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है कि क्या याचिका अनुरक्षणीय है? इस मामले में अब 13 फरवरी को सुनवाई होगी। तब तक इस मुद्दे से संबंधित दोनों प्रतिवादियों (केन्द्र और जम्मू-कश्मीर सरकार) को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है|