सुस्त पड़ती फसल बीमा योजना (Is crop insurance scheme losing steam) | 15 Nov 2018

संदर्भ

हाल ही में एक आरटीआई आवेदन के जवाब से यह खुलासा हुआ है कि 2017-2018 के दौरान 84 लाख से अधिक किसानों ने फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिये। गौरतलब है कि यह संख्या 2016-17 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्त्वकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहले वर्ष में बीमाकृत किसानों की संख्या का 15 प्रतिशत है।

बीमा कंपनियों को मुनाफा

  • रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और इफ्को तथा अन्य दूसरी बीमा कंपनियों ने योजना की शुरुआत के बाद से लगभग ₹15,795 करोड़ का मुनाफा कमाया है।
  • हालाँकि यह मुनाफा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि 2017-18 की रबी फसलों की बीमा के दावे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2016-17 के लिये यही मुनाफा लगभग ₹6,459 करोड़ था।
  • राजस्थान से 31,25,025; महाराष्ट्र से 19,46,992; उत्तर प्रदेश से 14,69,052 और मध्य प्रदेश से 2,90,312 किसानों ने इस योजना से अपने हाथ वापस खींच लिये।

क्यों असफल हुई योजना?

  • कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में आरटीआई दायर करने वाले कार्यकर्त्ता ने आँकड़ों का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि यह योजना किसानों के नाम पर निजी बीमा कंपनियों को मुनाफा पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत सरकार बीमा कंपनियों का सहारा लिये बिना ही किसानों की मदद कर सकती थी।
  • हालाँकि बीमा कंपनियों ने इस योजना के शुरुआती वर्ष में कई हज़ार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन उसी वर्ष उन्हें तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में घाटे का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में ₹1,22,737 लाख के सकल प्रीमियम के मुकाबले बीमा कंपनियों द्वारा चुकाया गया कुल दावा लगभग ₹3,35,562 लाख था।
  • इसी तरह, कंपनियों को आंध्र प्रदेश में लगभग ₹3,012 लाख के घाटे का सामना करना पड़ा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

  • किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य कम पैदावार या पैदावार के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को मदद मुहैया कराना था। 
  • PMFBY राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) के स्थान पर प्रतिस्थापित योजना है और इसलिये इसे सेवा कर से छूट दी गई है।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा बीमा कंपनियों को निश्चित दर पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके लिये किसानों को पहले अपनी भूमि का पंजीकरण कराना होता है, बदले में बीमा कंपनियाँ उन्हें मुआवज़ा देती हैं।
  • किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिये केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। किसानों द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिये किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
  • इसमें न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्‍चात् जोखिमों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्‍थानीय आपदाओं की क्षति का भी आकलन किया जाएगा।

योजना के मुख्य उद्देश्य

  • प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
  • कृषि में किसानों की सतत् प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये उनकी आय को स्थायित्व प्रदान करना।
  • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
  • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।