विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
बौद्धिक संपदा नियमों में संशोधन
- 03 Jul 2018
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चर्चा में क्यों?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पेटेंट उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर आयातित उत्पादों को जब्त करने की सीमा शुल्क प्राधिकरणों में निहित शक्ति को रद्द करने के लिये बौद्धिक संपदा नियमों में संशोधन किया है।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
- 22 जून को मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन नियम, 2007 में दो संशोधन किये।
- यह संशोधन बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित सामान) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018, पेटेंट अधिनियम, 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है।
- संशोधन में आगे की स्थितियों को शामिल किया गया है जो अधिकार धारक को किसी भी संशोधन, रद्दीकरण, निलंबन या प्रतिक्रिया के बारे में सीमा शुल्क आयुक्त को सूचित करने के लिये बाध्य करता है|
- अतीत में मोबाइल फोन कंपनियों को पहले के नियमों के कारण जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के लिये, 2007 में मदुरै स्थित रामकुमार (जिन्होंने ड्यूल (dual) सिम के लिये पेटेंट की मांग की थी) ने सैमसंग और स्पाइस मोबाइल द्वारा आयातित उत्पादों की जब्ती की मांग की, जिसने कई आयातकों को प्रभावित किया।
- अब संशोधित कानून सीमा शुल्क प्राधिकरणों को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) द्वारा पारित आदेश के आधार पर इसके रिकॉर्ड से अपने पेटेंट को रद्द करने की अनुमति देगा|