ग्रीन चैनल स्कीम | 31 Oct 2019

प्रीलिम्स के लिये:

ग्रीन चैनल स्कीम, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

मेन्स के लिये :

विलय और अधिग्रहण

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commisssion Of India-CCI) ने 28 अक्‍तूबर, 2019 को ग्रीन चैनल स्‍कीम के तहत कम्‍बीनेशन अधिसूचना प्राप्‍त की।

प्रमुख बिंदु:

  • यह अधिसूचना अबु धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी P.J.S.C.-Masdar द्वारा हीरो फ्यूचर एनर्जीज ग्‍लोबल लिमिटेड में इक्‍यूटी स्‍टेक की खरीद और हीरो फ्यूचर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड में गैर-वोटिंग अनिवार्यत: परिवर्तन योग्‍य प्राथमिक शेयरहोल्‍डिंग से संबंधित है।
  • खरीदकर्त्ता कंपनी अबु धाबी की है, जो अंतर्राष्‍ट्रीय अक्षय ऊर्जा और सतत् ऊर्जा से जुड़ी है।
    • यह कंपनी ऊर्जा, जल, शहरी विकास और स्‍वच्‍छ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में समाधान प्रदान करती है।
  • HFE इंडिया [Hero Future Energies Private Ltd. (“HFE India”)] भारत की एक कंपनी है।
    • यह हीरो फ्यूचर एनर्जीज एशिया प्राईवेट लिमिटेड के पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली सहायक कंपनी है, जिसका शत-प्रतिशत हिस्‍सा HFE यूके के पास है।
  • HFE इंडिया मुख्‍य रूप से विद्युत् परियोजनाओं को कार्यान्वित करने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् उत्‍पादन करने तथा इनके विषय में व्‍यावसायिक परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने के कार्य में संलग्नित है।

‘ग्रीन चैनल’ क्या है?

  • ग्रीन चैनल के निर्माण की सिफारिश प्रतियोगिता कानूनों की समीक्षा करने वाली उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है।
  • ग्रीन चैनल कुछ शर्तों के आधार पर निश्चित प्रकार के विलय और अधिग्रहण को शीघ्र मंज़ूरी देने के लिये एक स्वचालित प्रणाली की अनुमति देता है।
  • ग्रीन चैनल यह कार्य कुछ पूर्व लिखित मापदंडों के आधार पर करेगा।
  • इसकी शुरुआत का प्रमुख उद्देश्य भारत में व्यापार को आसान बनाने की ओर एक कदम बढ़ाना है।
  • ग्रीन चैनल की अवधारणा पहले से ही सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में मौजूद है।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

(Competition Commission of India-CCI):

  • भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग की स्थापना 14 अक्तूबर, 2003 को की गई थी।
  • प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम के अनुसार, इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या 2 से कम तथा 6 से अधिक नहीं होनी चाहिये लेकिन अप्रैल 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग में CCI का आकार एक अध्‍यक्ष और छह सदस्‍य (कुल सात) से घटाकर एक अध्‍यक्ष और तीन सदस्‍य (कुल चार) करने को मंज़ूरी दे दी है।
  • सभी सदस्यों को सरकार द्वारा ‘नियुक्त’ (Appoint) किया जाता है।
  • इस आयोग के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं-
    • प्रतिस्पर्द्धा को दुष्प्रभावित करने वाले चलन (Practices) को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
    • उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।
    • भारतीय बाज़ार में ‘व्यापार की स्वतंत्रता’ सुनिश्चित करना।
    • किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना।
    • जन जागरूकता का प्रसार करना।
    • प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

स्रोत: pib