सरकार द्वारा आयातित प्याज के धूम्र-उपचार नियम में छूट | 08 Nov 2019
प्रीलिम्स के लिये -
कृषि उत्पादों के लिये फोटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र
मेन्स के लिये -
कृषि विपणन संबंधी नीतियों का विश्लेषण
चर्चा में क्यों?
प्याज की बढती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कुछ समय के लिये आयातित प्याज के धूम्र-उपचार (Fumigation) संबंधी मानदंडों में छूट दी है।
प्रमुख बिंदु-
- सरकार ने प्याज की उपलब्धता बढाने और इसके मूल्य में आई तेजी को रोकने के लिये अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की तथा ईरान से निजी आयात हेतु यह सुविधा देने का निर्णय किया है।
- गौरतलब है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सीमित अवधि के लिये प्याज के आयात हेतु फोटोसैनिटरी प्रमाण-पत्र (Photosanitary Certificate) पर पादप संगरोध (Plant Quarantine- PQ) आदेश, 2003 के अनुरूप धूम्र-उपचार का उल्लेख किये जाने की अनिवार्यता से छूट की अनुमति देने का फैसला किया है।
- मंत्रालय के अनुसार बिना धुम्र-उपचार के आयात किये गए प्याज की मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के जरिये भारत में धूम्र-उपचार करने की अनुमति दी जाएगी।
- आयातित प्याज का पादप संगरोध विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और दूसरे देशों के कीटों और बीमारियों से मुक्त पाए जाने पर ही बाजार में लाया जाएगा।
- वर्तमान समय में प्याज को मिथाइल ब्रोमाइड से धूम्र-उपचार और निर्यातक देशो द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही भारत में आयात करने की अनुमति दी जाती है।
- इन मानदंडों का अनुपालन न होने की स्थिति में भारी शुल्क देना पड़ता है, परंतु संशोधित नियमों के अनुसार इन शुल्कों से छूट दी गई है।
धूम्र-उपचार (Fumigation)-
- खाद्य उद्योग में धूम्र-उपचार एक महत्त्वपूर्ण कीट नियंत्रण प्रक्रिया है, इसके तहत खाद्य पदार्थ की आंतरिक संरचना के भीतर गैसीय कीटनाशक या फ्यूमिगैंट्स (Fumigants) का प्रयोग किया जाता है।
- वर्तमान समय में मिथाइल ब्रोमाइड और फोस्फीन का प्रयोग मुख्य रूप से फ्यूमिगैंट्स के रूप में किया जाता है।
पादप संगरोध (Plant Quarantine- PQ)-
- आयातित बीजों एवं अन्य पादप उत्पादों का रोग, कीट एवं खरपतवार से मुक्त होना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को पादप संगरोध कहते हैं |
- नाशक कीट एवं नाशक जीव अधिनियम 1914 के अंतर्गत भारत में आने वाले सभी पादप उत्पादों का रोग, कीट व खरपतवार से मुक्त होना अनिवार्य है |
- आयातित पदार्थों के संगरोध की जिम्मेदारी भारत सरकार के पादप संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की है |
फोटो सैनिटरी प्रमाणपत्र (Phytosanitary Certificate)
- फोटो सैनिटरी प्रमाण पत्र यह इंगित करने के लिये जारी किये जाते हैं कि आयातित पौधे या कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन (IPPC), 1951 के तहत निर्दिष्ट फोटोसैनेटिक आयात मानकों को पूरा करते है।
- यह प्रमाण पत्र सामान्यतया निर्यातक देश द्वारा जारी किया जाता है।
- केवल एक ऐसे सरकारी विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है जो एक राष्ट्रीय संयंत्र संरक्षण एजेंसी (NPPO) द्वारा अधिकृत हो।