सरकार ने ई-वीज़ा व्यवस्था को बनाया पर्यटकों के अनुकूल | 16 Feb 2019
चर्चा में क्यों?
सितंबर 2014 में 46 देशों के साथ शुरू की गई ई-पर्यटक वीज़ा (e-Tourist Visa) व्यवस्था, अब 166 देशों के लिये लागू कर दी गई है। हाल ही में सरकार ने ई-वीज़ा व्यवस्था (e-Visa Regime) में कई संशोधन कर इसे उदार बनाते हुए पर्यटकों के लिये और अधिक अनुकूल बना दिया है।
महत्त्वपूर्ण संशोधन
- ई-पर्यटक (e-Tourist) और ई-व्यापार (e-Business) वीज़ा के तहत भारत में प्रवास की अवधि ठहरने की शर्तों के अनुसार मल्टीपल एंट्री सहित अधिकतम 1 वर्ष है। संशोधन से पूर्व यह अवधि दोहरी प्रविष्टि के साथ अधिकतम 60 दिनों के लिये निर्धारित थी।
- साथ ही विदेशी नागरिक को अधिकतम तीन बार वीज़ा अनुमति देने के मौजूदा प्रतिबंध को हटाकर ‘अनेक बार’ कर दिया गया है।
ई-पर्यटन वीज़ा के मामले में संशोधन
- प्रत्येक यात्रा के दौरान ई- वीज़ा पर निरंतर प्रवास अमेरीका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ई-वीज़ा प्रदान किये जाने के पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में 90 दिनों से अधिक नहीं होगा।
- अमेरीका (USA), ब्रिटेन (UK), कनाडा और जापान के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिये।
- सभी मामलों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
ई-व्यापार वीज़ा के मामले में संशोधन
- ई-वीज़ा प्रदान किये जाने के लिये पात्र सभी देशों के नागरिकों के मामले में प्रत्येक यात्रा के दौरान निरंतर प्रवास 180 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिये।
- 180 दिनों से कम अवधि के प्रवास पर किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
संशोधन से पूर्व ई-पर्यटन वीज़ा तथा ई-व्यापार वीज़ा दोनों ही मामलों में प्रति यात्रा प्रवास की अवधि अधिकतम 60 दिन थी।
अन्य परिवर्तन:
- ई-वीज़ा दो और नामित हवाई अड्डों (भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर) के माध्यम से प्रवेश के लिये वैध है, ऐसे हवाई अड्डों की कुल संख्या बढ़ाकर 28 कर दी गई है। पूर्व में इन हवाई अड्डों की संख्या 26 थी जहाँ ई-वीज़ा के माध्यम से प्रवेश वैध है।
- डेस्टिनेशन वेडिंग वीज़ा की कोई अलग श्रेणी नहीं है, सामान्य ई-पर्यटन वीज़ा या पर्यटन वीज़ा के तहत डेस्टिनेशन वेडिंग में भाग लिया जा सकता है।
- भारत में प्रवास के दौरान बीमार पड़ने वाले विदेशी नागरिक अब अपने वीज़ा को मेडिकल वीज़ा (Medical Visa) में परिवर्तित किये बिना चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों का ख्याल रखा जाएगा।
- कोरिया गणराज्य (Republic of Korea) के नागरिकों को आगमन-पर-वीज़ा देने की सुविधा प्रदान की गई है। पहले यह सुविधा केवल जापान के लिये उपलब्ध थी।
स्रोत : पी.आई.बी