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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिये ‘एसईज़ेड इंडिया’ मोबाइल एप

  • 16 Jan 2017
  • 4 min read

पृष्ठभूमि

6 जनवरी को वाणिज्य विभाग द्वारा  विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिये  ‘एसईज़ेड इंडिया’ (SEZ India) नामक एक मोबाइल एप लॉन्च किया गया है। 

प्रमुख बिंदु 

  • वाणिज्य विभाग के एसईज़ेड प्रभाग ने अपनी व्यापक ई-गवर्नेंस पहल- एसईज़ेड ऑनलाइन सिस्टम द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों ( Special Economic Zones – SEZs ) के लिये एक मोबाइल एप का विकास किया गया है। 
  • यह एप एसईज़ेड इकाइयों और डेवलपरों को आसानी से सूचनाओं को प्राप्त करने तथा एसईज़ेड ऑनलाइन सिस्टम पर उनके लेन-देन को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करेगा।  
  • अब एसईज़ेड डेवलपर और इकाइयाँ इस व्यवस्था के माध्यम से अपने लेन-देनों को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और एसईज़ेड इंडिया मोबाइल एप के ज़रिये उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
  • यह एप एसईज़ेड डेवलपरों, इकाइयों, अधिकारियों एवं अन्य लोगों के लिये इस्तेमाल में लाए जाने हेतु एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। 

विशेषताएँ

इस एप के चार भाग हैं: 

1. एसईज़ेड इन्फार्मेशन (SEZ Information) –  यह एसईज़ेड अधिनियम 2005, एसईज़ेड नियम 2006, एमओसीआई परिपत्र, एसईज़ेड एवं इकाइयों के विवरण आदि का एक सार-संग्रह है। यह उपरोक्त सभी पहलुओं पर व्यापक ताजा विवरण प्रस्तुत करता है। 

2. एसईज़ेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (SEZ Online Transaction) -  यह एक गतिशील उप-विकल्प सूची है जिससे एंट्री बिल/शिपिंग बिल प्रोसेसिंग स्टेटस की ट्रैकिंग होती है तथा उसका सत्यापन भी होता है। यह एप आईसीईजीएटीई की ईडीआई प्रणाली में ‘एंट्री बिल / शिपिंग बिल’ के समेकन तथा प्रोसेसिंग के स्टेटस को ट्रैक करने मे आयातकों/निर्यातकों की मदद भी करता है।

3. ट्रेड इन्फार्मेशन (Trade Information) -  विदेश व्यापार नीति, प्रक्रियाओं की लघु-पुस्तिका, ड्यूटी कैलकुलेटर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिसूचनाएँ एवं एमईआईएस दरों जैसी महत्त्वपूर्ण सूचना तक पहुँच प्रदान करता है।

4. कॉन्टेक्ट डिटेल्स (Contact details)  -  इस खंड में सभी विकास आयुक्त कार्यालयों, डीजीएफटी, डीजी प्रणाली, डीजीसीआई एवं एस तथा एसईज़ेड ऑनलाइन के संपर्क विवरण दिये गए हैं।  

ध्यातव्य है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा ‘सेज़’ (Special Economic Zones – SEZs ) उस विशेष रूप से पारिभाषित भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। यह क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विकसित किया जाता है। इसके लिये सरकार ने अतिरिक्‍त आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने; वस्‍तुओं और सेवाओं के निर्यात को प्रोत्‍साहन देने; स्‍वदेशी और विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्‍साहन; रोज़गार के अवसरों का सृजन; आधारभूत सुविधाओं का विकास इत्यादि के उद्देश्य से 2005 में एक अधिनियम पारित किया था|

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