ईपीएफओ: वर्ष 2020-21 के लिये ब्याज दर | 06 Mar 2021
चर्चा में क्यों?
हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation- EPFO) ने सिफारिश की है कि अंशधारकों को वर्ष 2020-2021 के लिये भविष्य निधि योगदान (कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत) हेतु 8.5% की दर से ब्याज दिया जाए।
कर्मचारी भविष्य निधि योजना
- EPFO कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (Miscellaneous Provisions Act), 1952 को लागू करता है।
- EPFO अधिनियम, 1952 कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को संस्थागत भविष्य निधि प्रदान करता है।
- कर्मचारी के मूल वेतन और महँगाई भत्ते का 12% कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही ईपीएफ में जमा करते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 में सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों को अपने वेतन का 12% EPFO में जमा करने या इसे वेतन के रूप में प्राप्त करने का विकल्प को चुनने की अनुमति दी जाए।
- EPFO योजना उन कर्मचारियों के लिये अनिवार्य है जिनका मूल वेतन प्रतिमाह 15,000 रुपए तक है।
प्रमुख बिंदु
ब्याज दर:
- ब्याज दर को पिछले वर्ष के समान ही रखा गया है।
- EPFO ने मार्च 2020 में वर्ष 2019-2020 के लिये भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर घटाकर 8.5% कर दी थी।
- वर्ष 2018-19 में ब्याज दर 8.65% और वर्ष 2017-18 में 8.55% थी।
उच्च रिटर्न:
- EPFO ने वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी के दौरान ब्याज दरों में गिरावट के बीच चालू वर्ष में 8.5% की उच्च ब्याज दर को बनाए रखा है।
उच्च रिटर्न का कारण:
- EPFO ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Exchange Traded Fund) के ज़रिये इक्विटी में निवेश को समाप्त करने का फैसला लिया, जिसे वर्ष 2015-2016 में शुरू किया गया था।
- इसने EPFO को अपने अंशधारकों को उच्च रिटर्न प्रदान करने में सक्षम बनाया है और भविष्य में भी EPFO को अच्छे अधिशेष के साथ अपने अंशधारकों को उच्च रिटर्न प्रदान करने की अनुमति दी है।
- अनुशंसित ब्याज दर ऋण निवेश (Debt Investment) के ब्याज से प्राप्त आय और इक्विटी निवेश (Equity Investment) से प्राप्त आय का परिणाम है।
प्रमुख शब्दावलियाँ
- ऋण निवेश:
- यह शब्द एक ऐसे निवेशक को संदर्भित करता है जो एक फर्म या परियोजना प्रायोजक को इस उम्मीद के साथ पैसा उधार देता है कि वह ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान कर देगा।
- इक्विटी निवेश:
- यह वह पैसा है जिसे शेयर बाज़ार (Stock Market) में किसी कंपनी के शेयर खरीदकर निवेश किया जाता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
- यह एक सरकारी संगठन है जो भारत में संगठित क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है।
- यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को लागू करता है।
- वर्ष 1952 का यह अधिनियम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये भविष्य निधि संस्थान (Provident Fund Institution) के रूप में काम करता है।
- यह संगठन भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
- यह सदस्यों और वित्तीय लेन-देन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा संगठन है।