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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

शिक्षा ऋण योजना हेतु ऋण गांरटी कोष जारी रखा जाएगा

  • 29 Mar 2018
  • 5 min read

चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति द्वारा शिक्षा ऋण योजना के लिये ऋण गांरटी कोष (सीजीएफईएल) और केंद्रीय क्षेत्र ब्‍याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना को जारी रखने तथा उसमें आवश्यक संशोधन करने की स्‍वीकृति दी गई है। इस निर्णय के बाद ये दोनों योजनाएँ 6,660 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेंगी। इस अवधि में 10 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्‍ध होंगे।

क्या संशोधन किये जांएगे?

  • अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को लाभ तक पहुँचने की अनुमति देने के लिये (और यह विचार करते हुए भी कि ऋण का औसत आकार केवल 4 लाख रुपए रहा है) ऋण राशि की सीमा 7.5 लाख रुपए फिर से तय की गई है।
  • पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष स्‍थगन अवधि होगी।
  • गुणवत्‍ता शिक्षा को प्रोत्‍साहित करने के लिये यह योजनाएँ उन ऋणों को कवर करेंगी जो एनएएसी से मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थान और एनबीए या राष्‍ट्रीय महत्त्‍व के संस्‍थानों या केंद्र द्वारा वित्‍त पोषित तकनीकी संस्‍थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त पेशेवर/तकनीकी कार्यक्रमों को आगे जारी रखने के लिये हैं। लेकिन यह स्थिति संभावित प्रभाव से लागू होगी और वर्तमान ऋणों में लागू नहीं होगी।
  • योजना की बेहतर निगरानी के लिये एक डैश बोर्ड स्‍थापित किया जाएगा।

लक्ष्य

  • 2009 में योजना लागू होने के बाद से प्रति वर्ष औसत शिक्षा ऋण केवल 2.78 लाख रहा।
  • संशोधित योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ऋणों की संख्‍या अनुमान के अनुसार कम-से-कम 3.3 लाख होगी। इस तरह पहले की योजना की तुलना में इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि है।
  • योजना का उपरोक्‍त नया ढाँचा सभी को गुणवत्‍ता संपन्‍न शिक्षा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है।

केंद्रीय क्षेत्र ब्‍याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना
Central Sector Interest Subsidy (CSIS)

  • केंद्रीय क्षेत्र ब्‍याज सब्सिडी योजना को 1 अप्रैल, 2009 को लॉन्च किया गया था।
  • इस योजना के अंतर्गत स्‍थगन अवधि के लिये भारत में आगे के पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिये भारतीय बैंक एसोसिएशन की आदर्श  शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत अनु‍सूचित बैंकों से लिये गए शिक्षा ऋण पर पूरी ब्‍याज सब्सिडी उपलब्‍ध कराई जाती है।
  • ऋणों का वितरण बिना किसी ज़मानती सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय 4.5 लाख रुपए तक है, वे विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • यह सब्सिडी स्‍नातक और स्‍नातकोत्‍तर या एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिये स्‍वीकार्य है। 
  • योजना के प्रारंभ होने के समय से ब्‍याज सब्सिडी के रूप में 9,408.52 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है और अभी तक 25.10 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। 

शिक्षा ऋणों के लिये ऋण गांरटी कोष (सीजीएफईएल) योजना
Credit Guarantee Fund for Education Loans (CGFEL) Scheme

  • इस योजना के अंतर्गत, भारतीय बैंक एसोसिएशन की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिये गांरटी दी जाती है।
  • इसका वितरण बैंकों द्वारा ज़मानती सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना किया जाता है और यह 7.5 लाख रुपए की अधिकतम ऋण राशि के लिये होती है। 
  • आईआईएम बंगलुरु द्वारा, योजना का तीसरे पक्ष का मूल्‍यांकन किया गया है। इसमें सुझाव है कि योजना को विवेकसंगत बनाया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के और अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।
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