दवा विक्रेताओं द्वारा जेनेरिक दवाओं (generic medicines) का प्रदर्शन अनिवार्य | 10 Jul 2018
संदर्भ
जल्द ही देश के सभी औषधि विक्रेताओं को अपनी दुकानों में जेनेरिक दवाओं (ऐसी दवाएं जिनका कोई पेटेंट नहीं होता है, स्थानीय रूप से निर्मित होती हैं तथा मूल सूत्रण (formulation) जिन पर वे आधारित होती हैं, की तुलना में सस्ती होती हैं) को प्रमुखता से प्रदर्शित करना आवश्यक होगा।
प्रमुख बिंदु
- भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल ने राज्यों के ड्रग कंट्रोलर को लिखे पत्र में निर्देश दिया है कि सभी दुकानें जिन्हें दवाइयाँ बेचने का लाइसेंस प्राप्त है, को जेनेरिक दवाओं के भंडारण के लिये विशेष शेल्फ/रैक का निर्माण करना चाहिये ताकि वे दवाएँ उपभोक्ताओं को दिखाई दें।
- यह फैसला जेनेरिक दवाओं की व्यापक स्तर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये भारत के ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (विशेषज्ञों का एक समूह) द्वारा दिये गए सुझावों का अनुसरण करते हुए लिया गया है।
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने वाले इस कदम का समर्थन किया है