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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

बर्थ टूरिज़्म के संदर्भ में अमेरिकी वीज़ा नियमों में बदलाव

  • 29 Jan 2020
  • 5 min read

प्रीलिम्स के लिये:

बर्थ टूरिज़्म, नागरिकता

मेन्स के लिये:

नागरिकता संबंधी मुद्दे, वीज़ा संबंधी मुद्दे

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गर्भवती महिलाओं को बर्थ टूरिज़्म (Birth Tourism) के लिये वीज़ा (Visa) देने संबंधी नियमों में बदलाव पर विचार किया जा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

  • संयुक्त राज्य अमेरिका, बर्थ टूरिज़्म के माध्यम से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने संबंधी मामलों पर अंकुश लगाने के लिये अमेरिका वीज़ा नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों को जन्म देकर अपने बच्चों के लिये अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने का एक बर्थ टूरिज़्म उद्योग विकसित हो गया है।

बर्थ टूरिज्म (Birth Tourism):

बर्थ टूरिज़्म का आशय बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से किसी दूसरे देश की यात्रा करने से है। बर्थ टूरिज़्म का मुख्य कारण जन्म लेने वाले देश में बच्चे के लिये नागरिकता प्राप्त करना है।

बर्थ टूरिज़्म के संदर्भ में वीजा रणनीतियों में बदलाव के कारण

  • वीज़ा नियमों में बदलाव का मुख्य कारण उन विदेशी लोगों के आव्रजन को रोकना है है जो अमेरिका की धरती पर बच्चे को जन्म देकर अपने बच्चों के लिये स्वचालित स्थायी नागरिकता (Automatic Permanent Citizenship) हासिल करने के लिये वीज़ा का उपयोग करते हैं।
  • वीज़ा रणनीतियों में बदलाव के माध्यम से अमेरिका देश के भीतर आव्रजन को कम करना चाहता है, साथ ही इसके माध्यम से अमेरिका फर्स्ट की नीति को भी लक्षित करना चाहता है।

वीज़ा रणनीतियों में बदलाव के प्रभाव

  • B1/B2 टूरिस्ट वीज़ा अब उन विदेशियों को जारी नहीं किया जाएगा जो बर्थ टूरिज़्म के लिये संयुक्त राज्य में प्रवेश करने की मांग कर रहे हैं।
  • गर्भवती महिलाओं को यात्रा के लिये अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के अतिरिक्त एक विशेष कारण प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जैसे चिकित्सा आवश्यकता इत्यादि।
  • वर्तमान में अमेरिकी कानून विदेशी महिलाओं को जन्म देने के लिए अमेरिका की यात्रा करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। हालांकि महिलाओं को यह साबित करने की आवश्यकता है कि वह चिकित्सीय एवं अन्य भुगतान करने में सक्षम हैं।

B1/B2 टूरिस्ट वीजा (B1/B2 Tourist Visa)

  • यह एक अस्थायी, गैर-आप्रवासी वीजा है, जो धारक को व्यवसाय और पर्यटन उद्देश्यों के लिये अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देता है।

अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

निम्नलिखित तरीकों से अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-

  • जन्म से:
    • अमेरिका की धरती में जन्म लेने पर।
    • जन्म के समय बच्चे के माता-पिता अमेरिकी नागरिक हों (यदि बच्चे का जन्म अमेरिका से इतर कहीं और हुआ हो तो)।
  • जन्म के बाद:
    • नागरिकता के लिये आवेदन के माध्यम से।
    • देशीयकरण के माध्यम से।

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके

  • भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पाँच तरीके हैं: जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। ध्यातव्य है कि इन प्रावधानों को नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  • नागरिकता अधिनियम, 1955 में भारतीय नागरिकता की समाप्ति से संबंधित तीन आधार निर्धारित किये गए हैं: नागरिकता का परित्याग, बर्खास्तगी और नागरिकता से वंचित किया जाना।

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

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