शासन व्यवस्था
इलाहाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंज़ूरी
- 02 Jan 2019
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चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की शुरुआत से कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रिमंडल ने लगभग 2 महीने पहले ही इसका नाम बदलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी।
रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा यह स्पष्ट किये जाने के बाद कि उनके रिकॉर्ड में इस नाम का कोई अन्य कस्बा या गाँव नहीं है, गृह मंत्रालय ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।
गृह मंत्रालय द्वारा नाम परिवर्तन को मंज़ूरी
- केंद्रीय गृह मंत्रालय संबंधित एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार नाम परिवर्तन के प्रस्तावों पर विचार करता है।
- यह रेल मंत्रालय, डाक विभाग और सर्वेक्षण विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने के बाद किसी भी स्थान का नाम बदलने के लिये स्वीकृति देता है।
- उपरोक्त मंत्रालय तथा विभागों द्वारा इस बात की पुष्टि करना आवश्यक है कि उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई शहर, कस्बा या गाँव नहीं है जिसका नाम प्रस्तावित नाम के समान हो।
- गाँव, कस्बे या शहर का नाम बदलने के लिये एक शासनादेश (executive order) की आवश्यकता होती है, जबकि राज्य का नाम बदलने के लिये संसद में साधारण बहुमत के साथ संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है।