शासन व्यवस्था
केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995
- 19 Jun 2019
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चर्चा में क्यों?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) ने डांस आधारित रियलिटी शो में बच्चों के डांस संबंधी प्रदर्शन पर संज्ञान लेते हुए निजी उपग्रह टीवी चैनलों को परामर्श जारी किया है।
प्रमुख बिंदु
- मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में सभी निजी उपग्रह टीवी चैनलों से अपेक्षा की गई है कि वे इस संबंध में केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 [Cable Television Network (Regulation) Act, 1995] के तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निहित प्रावधानों एवं नियमों का पालन करेंगे।
केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अनुसार
- टीवी पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं दिखाया जाना चाहिये जो बच्चों की छवि को खराब करता हो।
- ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह की अभ्रद भाषा और हिसंक दृश्यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिये।
- ऐसे कार्यक्रमों में किसी तरह की अभ्रद भाषा और हिसंक दृश्यों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिये।
- निजी उपग्रह चैनलों को जारी परामर्श में कहा गया है कि वे नृत्य वाले रियलिटी शो या ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में बच्चों को ऐसे गलत तरीकों से पेश नहीं करें जिससे उनकी छवि खराब होती हो। मंत्रालय ने चैनलों को इस बारे में अधिकतम संयम, संवेदनशीलता और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
क्यों ज़रूरी था परामर्श जारी करना
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि कई डांस आधारित रियलिटी टीवी शो ऐसे हैं जिनमें छोटे बच्चों को ऐसे नृत्य करते दिखाया जाता है जो मूल रूप से फिल्मों और मनोरंजन के अन्य लोकप्रिय माध्यमों में वयस्कों द्वारा किये जाते हैं।
- इस प्रकार के नृत्य अक्सर उत्तेजक होने के साथ ही बच्चों की उम्र के अनुकूल भी नहीं होते हैं। इस तरह के कृत्य छोटी-सी उम्र में बच्चों पर चिंताजनक और बेहद तनावपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।
अधिनियम के बारे में
- टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं विज्ञापनों (जिनका प्रसारण/पुन: प्रसारण केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है) के लिये केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में दिये गए प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होता है।
- केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान क्षेत्रीय भाषा चैनलों सहित सभी निजी सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों पर लागू होते हैं।
- उक्त कार्यक्रम संहिता में उन समस्त सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है जिनका इन टीवी चैनलों द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक होता है। यदि निजी सैटेलाइट/केबल टीवी चैनलों द्वारा समाचारों सहित अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण से संबंधित कोई मामला पाया जाता है, तो उक्त अधिनियम के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।
शिकायतों की जाँच के लिये अंतर-मंत्रालयी समिति
- कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के विरूद्ध प्राप्त होने वाली विशिष्ट शिकायतों की जाँच करने अथवा उनका स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी समिति (Inter-Ministerial Committee-IMC) का गठन किया गया है तथा किसी प्रकार का उल्लंघन सत्यापित हो जाने पर उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
- इस अंतर-मंत्रालयी समिति में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs), रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defense), विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs), विधि मंत्रालय (Ministry of Law), महिला व बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare), उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs) एवं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (Advertising Standards Council of India- ASCI) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।