‘केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड’ द्वारा द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता | 01 Jul 2017

संदर्भ
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जून, 2017 में भारतीय करदाताओं के साथ पाँच एकपक्षीय ‘अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता’ (APA) किया है। जून महीने में ही एक ‘द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता भी (ब्रिटेन को शामिल करते हुए) किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु 

  • ए.पी.ए., स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा गेमिंग/एनीमेशन (MEDIA) क्षेत्र से संबंधित है।
  • इस योजना का उद्देश्य लेखा-परीक्षा के भय को कम करना तथा गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था को आगे बढ़ाने के सरकार के संकल्प को मज़बूत बनाना है। दूसरी तरफ यह प्रशासन की लागत को भी कम करेगा|
  • ‘अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता’ योजना, अंतरण मूल्य निर्धारण में मूल्य निर्धारण के तरीकों और आगे के अधिकतम पाँच वायदा वर्षों के लिये अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के मूल्य निर्धारण में करदाताओं को निश्चितता प्रदान कराने के लिये लागू की गई है।
  • इसके तहत करदाता को पहले चार वर्षों के लिये ए.पी.ए. वापस लेने का विकल्प दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप कुल नौ वर्षों की अवधि के लिये कर निश्चिंतता प्रदान की जायेगी है।
  • ए.पी.ए. योजना प्रारंभ से ही मल्टीनेशनल उद्यमियों को आकर्षित करती रही है।
  • चालू वित्त वर्ष में एक द्विपक्षीय समझौते के साथ-साथ नौ एक-पक्षीय ‘अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों’ पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  • इस तरह ए.पी.ए. योजना शुरू होने से आज तक 162 समझौतों (एक-पक्षीय 150 तथा द्विपक्षीय 12) पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं। सी.बी.डी.टी. निकट भविष्य में और समझौते करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।