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कर्मचारी भविष्यनिधि के तहत पेंशन हेतु आधार कार्ड लगाना अनिवार्य

  • 07 Jan 2017
  • 5 min read

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने वर्ष 1995 की कर्मचारी पेंशन योजना से संबद्ध लगभग 2.5 करोड़ सदस्यों को पेंशन प्राप्त करने के लिये अपनी आधार संख्या को पेंशन खाते से संलग्न करने के लिये कहा है| ध्यातव्य है कि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों में सर्वाधिक संख्या कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की है| 

प्रमुख बिंदु

  • श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अंर्तगत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कर्मचारी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, वे 31 जनवरी, 2017 तक आधार संख्या के लिये आवेदन कर सकते हैं| 
  • ध्यातव्य है कि केंद्र सरकार द्वारा, ईपीएस (Employment Permit System) के तहत 6,500 रुपए से अधिक मासिक वेतन वाले कर्मचारियों के कुल वेतन के 1.16 फीसदी के समतुल्य सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि कुल 8.33 फीसदी का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है| परन्तु वैसे कर्मचारी जिन्होंने अपनी आधार संख्या अधिकारियों के पास जमा नहीं की है, उनके खातों में इस धनराशि का प्रवाह नहीं किया जाएगा|
  • ध्य्ताव्य है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत संलग्नित सदस्य स्वचालित रूप से ईपीएस के अंतर्गत नामांकित हो जाते हैं| 
  • अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आधार के तहत नामांकन करता है, तो केंद्र सरकार उस व्यक्ति को पेंशन सब्सिडी केवल उस स्थिति में प्रदान करेगी जब आवेदनकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज़ (जिसमें नियोक्ता द्वारा जारी किया गया पहचान प्रमाण-पत्र तथा आधार के तहत किये गये नामांकन की प्रति भी शामिल की गई होगी) दिये जाएंगे|
  • उक्त सभी दस्तावेज़ों को सीधे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organization- EPFO) के कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है, या फिर किसी भी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज (मतदाता पहचान-पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा अन्य कोई पहचान-पत्र ) को  किसी राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officer) द्वारा अनुमोदित कराया जा सकता है| 
  • वर्तमान में, ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है| वस्तुतः न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा प्रदान कर चुका कोई भी कर्मचारी ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर सकता है| 
  • ध्यातव्य है कि पेंशन योजना को बढ़ावा देने के लिये केंद्र सरकार प्रतिवर्ष वार्षिक बजट में से तकरीबन 850 करोड़ रुपए की समर्थन राशि प्रदान करती है| 
  • गौरतलब है कि श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय पेंशन योजना से संबद्ध कर्मचारियों को प्रदत्त होने वाले लाभों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये कुछ प्रबंध करने की भी योजना बना रहा है|
  • श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा ईपीएस से संबद्ध सभी कर्मचारियों को आधार संख्या की अनिवार्यता संबंधी सूचना प्रदत्त करने के लिये मीडिया प्रचार का प्रयोग करने की योजना बनाई गई है| 

निष्कर्ष 

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ईपीएस के तहत संलग्नित सभी कर्मचारियों के पास आधार संख्या मौजूद नहीं है|  ऐसे में आधार के तहत नामांकन करने हेतु सरकार द्वारा प्रदत्त 31 जनवरी की समय सीमा एक बहुत की कम अवधि का समय है, इतने कम समय में सभी कर्मचारियों को आधार के अंतर्गत शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा| 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 

  • यह भारत सरकार का एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन तथा बीमा योजना प्रदान करने वाला संगठन है|
  • इसके मुख्यतः 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं- दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता तथा चेन्नई| 
  • इस संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मंडल, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नियोक्ता एवं कर्मचारी शमिल होते हैं|
  • इस संगठन की अध्यक्षता भारत सरकार के केंद्रीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री द्वारा की जाती है|
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