विदेशियों की अंडमान तक पहुँच हुई आसान | 08 Aug 2018
चर्चा में क्यों ?
पर्यटन को बढ़ावा देने के इरादे से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा विदेशियों के अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में घूमने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया गया।
प्रमुख बिंदु
विदेशियों को अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह श्रृंखला में 29 आवास योग्य द्वीपों पर जाने के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता नहीं है। साथ ही 11 अन्य निर्जन द्वीप भी विदेशियों के लिये खोले जाएंगे।
क्षेत्र परमिट
- 29 आवास योग्य द्वीपों को 31 दिसंबर, 2022 तक विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्रों) आदेश, 1963 के तहत अधिसूचित, कुछ शर्तों के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) से बाहर रखा गया है ।
- हालाँकि, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के नागरिक तथा इन देशों के मूल के विदेशी नागरिकों को इस केंद्रशासित प्रदेश में जाने के लिये आरएपी की आवश्यकता होगी।
- मयबंदर और दिगलीपुर जाने के लिये म्याँमार के नागरिकों को आरएपी की आवश्यकता होगी, जिसे केवल मंत्रालय की पूर्व मंज़ूरी के साथ जारी किया जाएगा।
- बड़े स्तर पर पर्यटन और व्यापार को प्रभावित किये बिना समुद्री उद्यानों और पर्यावरण सहित इस केंद्रशासित प्रदेश के प्राकृतिक तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।
- आरक्षित वनों, वन्यजीव अभयारण्यों और जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों के भ्रमण के लिये सक्षम प्राधिकारी की अलग-अलग मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।