जैव विविधता और पर्यावरण
संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय का COP-15
- 11 May 2022
- 12 min read
प्रिलिम्स के लिये:UNCCD, COP-15, भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, वर्ष 2019 की दिल्ली घोषणा, मरुस्थलीकरण, IWMP, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मेन्स के लिये:मरुस्थलीकरण और इसका प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने ‘कोट डी आइवर’ (पश्चिमी अफ्रीका) में ‘संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय’ (UNCCD) के ‘कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़’ (COP) के पंद्रहवें सत्र को संबोधित किया।
COP-15 से संबंधित विभिन्न तथ्य:
- परिचय:
- COP-15 मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
- यह ‘ग्लोबल लैंड आउटलुक’ के दूसरे संस्करण के निष्कर्षों पर आधारित होगा और भूमि क्षरण, जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता के नुकसान की परस्पर जुड़ी चुनौतियों के लिये एक ठोस प्रतिक्रिया प्रदान करेगा।
- UNCCD का प्रमुख प्रकाशन ग्लोबल लैंड आउटलुक (GLO) भूमि प्रणाली की चुनौतियों को रेखांकित करता है एवं परिवर्तनकारी नीतियों और प्रथाओं को प्रदर्शित करता है तथा स्थायी भूमि एवं जल प्रबंधन के लिये लागत प्रभावी मार्गों को अपनाने की ओर इशारा करता है।
- शीर्ष एजेंडा:
- सूखा, भूमि की बहाली, भूमि अधिकार, लैंगिक समानता और युवा सशक्तीकरण जैसे मुद्दे।
- थीम: 'भूमि, जीवन, विरासत: अभाव से समृद्धि की ओर' (‘Land. Life. Legacy: From scarcity to prosperity')
मरुस्थलीकरण:
- परिचय:
- भूमि क्षरण को शुष्क भूमि की जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि के रूप में परिभाषित किया गया है।
- शुष्क, अर्द्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि क्षरण जलवायु परिवर्तन एवं मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप होता है।
- कारण:
- मृदा आवरण का नुकसान:
- मुख्य रूप से वर्षा और सतही अपवाह के कारण मिट्टी के आवरण का नुकसान, मरुस्थलीकरण के सबसे बड़े कारणों में से एक है।
- जंगलों को काटने से मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और क्षरण की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ता है, संसाधनों की मांग भी बढ़ती जाती है।
- वनस्पति निम्नीकरण:
- वनस्पति निम्नीकरण को "वनस्पति आवरण के घनत्व, संरचना, प्रजातियों की संरचना या उत्पादकता में अस्थायी या स्थायी कमी" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- जल अपरदन:
- इसके परिणामस्वरूप वह स्थल बैडलैंड (अनुर्वर) में बदल जाता है जो मरुस्थलीकरण का प्रारंभिक चरण होता है।
- बैडलैंड एक प्रकार का शुष्क भूभाग होता है जहाँ नरम तलछटी चट्टानों और चिकनी मिट्टी से भरपूर मैदान का बड़े पैमाने पर क्षरण हुआ हो।
- वायु अपरदन:
- इस प्रकार का अपरदन वहाँ होता है जहाँ की भूमि मुख्यत: समतल, अनावृत्त, शुष्क एवं रेतीली तथा मृदा ढीली, शुष्क एवं बारीक दानेदार होती है। साथ ही वहाँ वर्षा की कमी तथा हवा की गति अधिक (यथा-रेगिस्तानी क्षेत्र) हो।
- भारत में यह प्रक्रिया मरुस्थलीकरण के कुल 5.46% के लिये ज़िम्मेदार है।
- जलवायु परिवर्तन:
- यह तापमान, वर्षा, सौर विकिरण और हवाओं में स्थानिक एवं अस्थायी पैटर्न के परिवर्तन के माध्यम से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देता है।
- मृदा आवरण का नुकसान:
उठाए गए कदम:
- वैश्विक प्रयास:
- मरुस्थलीकरण को रोकने लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD): इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- 2019 की दिल्ली घोषणा, UNCCD के 14वें CoP द्वारा हस्ताक्षरित, भूमि पर बेहतर पहुँचऔर प्रबंधन का आह्वान करती है तथा लिंग-संवेदनशील परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर ज़ोर देती है।
- बॉन चुनौती (Bonn Challenge): यह एक वैश्विक प्रयास है। इसके तहत वर्ष 2020 तक दुनिया के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी।
- ग्रेट ग्रीन वॉल: इसका उद्देश्य अफ्रीका की निम्नीकृत भूमि का पुनर्निर्माण करना तथा विश्व के सर्वाधिक गरीब क्षेत्र, साहेल (Sahel) में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस परियोजना को अफ्रीकी संघ द्वारा UNCCD, विश्व बैंक और यूरोपीय आयोग सहित कई भागीदारों के सहयोग से शुरू किया गया था।
- मरुस्थलीकरण को रोकने लिये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD): इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला यह एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
- भूमि निम्नीकरण की जाँच के लिये भारत के प्रयास:
- भारत अपने निवासियों को बेहतर भूमि और बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए स्थानीय भूमि को स्वस्थ और उत्पादक बना कर सामुदायिक स्तर पर आजीविका सृजन हेतु स्थायी भूमि और संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- मरुस्थलीकरण को कम करने के लिये राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम 2001 में मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान के लिये उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया था।
- वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप के लिये नामांकन जमा करने के वैश्विक आह्वान के बाद भारत ने छह फ़्लैगशिप का समर्थन किया जो 12.5 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि की बेहतरी का लक्ष्य रखते हैं।
- भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिये कुछ प्रमुख कार्यक्रम वर्तमान में लागू किये जा रहे हैं:
- एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना)।
- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP)।
- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन (GIM)।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा)।
- नदी घाटी परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण।
- वर्षा क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना (NDDPRA)।
- भोजन एवं चारा विकास योजना- घास भंडार सहित चरागाह घटक विकास।
- कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) कार्यक्रम।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आदि।
विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs):प्रश्न: मरुस्थलीकरण को रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का/के क्या महत्त्व है/हैं?
नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उतर: (c) व्याख्या:
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