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भारतीय अर्थव्यवस्था

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019

  • 29 Nov 2019
  • 4 min read

प्रीलिम्स के लिये

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 के प्रावधान

मेन्स के लिये

वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में चिट फंड की भूमिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद में चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 [Chit Fund (Amendment) Bill 2019] पारित किया गया। इसके द्वारा पहले से चले आ रहे चिट फंड अधिनियम, 1982 में महत्त्वपूर्ण बदलाव किये गए।

विधेयक के मुख्य प्रावधान:

  • इस विधेयक में चिट फंड के लिये अनेक वैकल्पिक नामों के सुझाव दिये गए हैं जिससे इसके प्रति लोगों में एक नया भाव तथा विश्वास पैदा हो सके। जैसे- बंधुत्त्व कोष (Fraternity Fund), आवृत्ति बचत तथा ऋण संस्थान (Rotating Savings and Credit Institutions) आदि।
  • इस विधेयक में चिट फंड अधिनियम, 1982 में परिभाषित कुछ शब्दावलियों को बदला गया है। जो इस प्रकार हैं-
    • चिट राशि (chit amount) - वह राशि जो चिट फंड के सभी भागीदारों को जमा करनी होती है।
    • लाभांश (Dividend) - चिट फंड के संचालन के लिये अलग रखी गई राशि में भागीदारों का हिस्सा।
    • पुरस्कार राशि (Prize Amount) - चिट राशि तथा लाभांश का अंतर।
    • इस विधेयक के तहत इन तीनों को क्रमशः सकल चिट राशि (Gross Chit Amount), छूट की हिस्सेदारी (Share of Discount), निवल चिट राशि (Net Chit Amount) नाम दिया गया है।
  • विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि चिट निकालते समय कम-से-कम दो सदस्यों का मौजूद होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसके सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा भी जुड़ सकते हैं।
  • इस विधेयक में फोरमैन के लिये कमीशन की राशि को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक सबस्क्राइबर्स के क्रेडिट बैलेंस पर फोरमैन के वैध अधिकार की अनुमति देता है।
  • चिट फंड अधिनियम, 1982 द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति या चार व्यक्तियों के सहयोग से चलने वाले चिट फंड में जमा करने की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए होगी इसे बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • चार व्यक्तियों से अधिक या किसी फर्म द्वारा चलाए जा रहे चिट फंड में जमा करने की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 के अधिनियम बनने के बाद इसके लागू होने की शर्तें भी उल्लिखित की गई हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि यह अधिनियम निम्नलिखित चिट फंड पर नहीं लागू होगा:
    • वे चिट फंड जिन्हें अधिनियम लागू होने से पहले शुरू किया गया है।
    • वे चिट फंड (या एक ही फोरमैन द्वारा चलाए जाने वाले कई चिट्स) जिनकी राशि 100 रुपए से कम है।
  • यह विधेयक चिट फंड के लिये 100 रुपए की धनराशि की सीमा को समाप्त करता है तथा राज्य सरकारों को आधार राशि तय करने की अनुमति देता है जिससे अधिक की रकम होने पर एक्ट के प्रावधान लागू होंगे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू

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