भारतीय अर्थव्यवस्था
RBI ने सात बैंकों पर लगाया जुर्माना
- 05 Mar 2019
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के तहत दिये गए निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण 7 बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
महत्त्वपूर्ण बिंदु
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 बैंकों - कर्नाटक बैंक (Karnataka Bank) पर 4 करोड़ रुपए, सिटी यूनियन बैंक (City Union Bank) पर 3 करोड़ रुपए, DCB बैंक (DCB Bank) पर 2 करोड़ रुपए तथा करूर वैश्य बैंक लिमिटेड (Karur Vysya Bank Ltd.) पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
- इन चार बैंकों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 4 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (United Bank of India) और इंडियन ओवरसीज़ बैंक (Indian Overseas Bank-IOB) पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
- इस जुर्माने को बैंकों पर स्विफ्ट संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये लगाया गया है जिसको 14 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है।
क्या है मामला?
- पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के बाद RBI ने 20 फरवरी, 2018 को एक परिपत्र में स्विफ्ट-संबंधित परिचालन नियंत्रणों के समयबद्ध कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण को लेकर बैंकों को निर्देशित किया था।
- कुछ दिन पहले ही भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक और IDBI बैंक ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिये उन पर लगाए गए मौद्रिक दंड के बारे में एक्सचेंजों को सूचित किया था।
- सितंबर 2018 में RBI ने KVB (Karur Vysya Bank) पर परिसंपत्तियों के वर्गीकरण मानदंडों, धोखाधड़ी की रिपोर्ट और चालू खाते खोलने के समय अनुशासन की आवश्यकता पर दिये गए निर्देशों का पालन नहीं करने के लिये 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था।
क्या है 'स्विफ्ट'?
- SWIFT का तात्पर्य 'सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस' (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) है।
- यह एक तरह का मैसेज भेजने और प्राप्त करने वाला नेटवर्क है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के बैंक और फाइनेंशियल सेवाएँ देने वाली दूसरी संस्थाएँ करती हैं।
- इस नेटवर्क के माध्यम से पेमेंट बहुत जल्दी हो जाता है। हर बैंक को उसका एक स्विफ्ट कोड मिलता है, जिससे उसकी पहचान होती है।
स्रोत – द हिंदू