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प्रिलिम्स फैक्ट्स

  • 03 Jan, 2019
  • 3 min read
प्रारंभिक परीक्षा

प्रीलिम्स फैक्ट्स : 3 जनवरी, 2019

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority)


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना [Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana (PM-JAY)] के बेहतर क्रियान्‍वयन के लिये राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी (National Health Agency) का पुनर्गठन राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण (National Health Authority) के रूप में करने की स्‍वीकृति दे दी है।

  • इस मंज़ूरी के साथ राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी भंग कर दी गई है तथा इसके स्‍थान पर परिवार और कल्‍याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) से संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण बनाया गया है।
  • निर्णय लेने के वर्तमान बहुस्‍तरीय ढाँचे के स्‍थान पर गवर्निंग बोर्ड (Governing Board) बनाया गया है। स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री गवर्निंग बोर्ड का अध्‍यक्ष होगा।
  • गवर्निंग बोर्ड योजना को सुगम्‍य तरीके से लागू करने के लिये आवश्‍यक तेज़ गति से निर्णय लेने में सहायक होगा।
  • गवर्निंग बोर्ड का गठन व्‍यापक स्तर पर किया गया है तथा इसमें सरकार और क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों को उचित प्रतिनिधित्‍व दिया गया है। इसके अतिरिक्‍त ग‍वर्निंग बॉडी में बारी-बारी से राज्‍यों का प्रतिनिधित्‍व होगा।
  • इसके अंतर्गत किसी नए कोष की स्थापना को स्‍वीकृति नहीं दी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी (IT), मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, संचालन लागत सहित राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एजेंसी के लिये पहले से स्‍वीकृत वर्तमान बजट का उपयोग प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
  • राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य प्राधिकरण सक्षम, कारगर तथा पारदर्शी रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्‍यम से PM-JAY को लागू करने हेतु उत्‍तरदायी और अधिकृत होगा।

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